तिरुपति लड्डू विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा 'धर्म और राजनीति को मत मिलाइए'

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तिरुपति प्रसाद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने सख़्त टिप्पणी की है. अदालत ने कहा है कि ये भक्तों की आस्था से जुड़ा मामला है और इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए.

आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में प्रसाद के लड्डू में कथित तौर पर 'जानवरों की चर्बी' होने के मामले में 30 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की.

इस मामले में विवाद काफी बढ़ गया है और सुप्रीम कोर्ट में तीन से ज़्यादा याचिकाएं दाखिल की गईं. याचिका दाखिल करने वालों में सुब्रमण्यम स्वामी, राज्यसभा सांसद वाईवी सुब्बा रेड्डी और इतिहासकार विक्रम संपत भी शामिल हैं.इस मामले में सुनवाई जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने की.सुनवाई शुरू होने से पहले जस्टिस गवई ने मज़ाकिया लहज़े में कहा- उम्मीद है कि हमें लंच में लड्डू नहीं खाने होंगे.

सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि इस बात का सबूत कहां है कि यही वो घी है, जिसका लड्डू बनाने में इस्तेमाल हुआ. टीटीडी बोर्ड की ओर से पेश हुए वकील सिद्धार्थ लूथरा बोले, ''लोगों ने लड्डू के ख़राब स्वाद की शिकायत की थी.'' नायडू ने दावा किया था, ''इस बात की पुष्टि हो गई है कि तिरुमला लड्डू के घी में जानवर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया. इस मामले में जांच चल रही है. इसके लिए जो भी दोषी होंगे, उन्हें सज़ा दी जाएगी.”

लार्ड यानी किसी चरबी को पिघलाने पर निकलने वाला सफेद सा पदार्थ. फिश ऑयल यानी मछली का तेल और बीफ टेलो यानी बीफ की चर्बी को गर्म करके निकाले जाने वाला तेल.बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम ना बताने की शर्त पर कहा, ''हमें मिले नमूनों की जानकारी गोपनीय है. भेजने वाले की जानकारी और शहर का नाम नहीं है. हमें केवल नमूने मिले. लेकिन जांच के नतीजों पर हम कुछ नहीं कहेंगे. कोई नहीं जानता कि नमूने कहां से आए.

माना जाता है कि यहां हर रोज़ हज़ारों लड्डू तैयार किए जाते हैं. ये लड्डू दर्शन करने वाले लोगों को दिया जाता है. ऐसे में इस लड्डू से लाखों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है.

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