तेलंगाना फॉर्मूला ई मामले में केटीआर को हाईकोर्ट से झटका

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तेलंगाना फॉर्मूला ई मामले में केटीआर को हाईकोर्ट से झटका
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हैदराबाद: तेलंगाना के फॉर्मूला ई केस में बीआरएस नेता और पूर्व मंत्री केटीआर को हाईकोर्ट ने झटका लगाया है।

हैदराबाद: तेलंगाना के फॉर्मूला ई केस में बीआरएस नेता और पूर्व मंत्री केटीआर को झटका लगा है। बुधवार को हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री केटी रामा राव को फॉर्मूला ई केस में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के समक्ष अपने वकील के साथ पूछताछ के लिए उपस्थित होने की अनुमति दे दी, लेकिन हाईकोर्ट ने शर्त लगाई कि वकील केवल ऐसी जगह बैठ सकते हैं, जहां से पूछताछ देखी जा सके, सुनी न जा सके। इससे पहले हाईकोर्ट ने केटीआर की उस याचिका को खारिज कर दिया था। जिसमें उन्होंने एफआईआर रद्द करने की मांग की थी। क्या कांच के दरवाजे

वाला कमरा है? अतिरिक्त महाधिवक्ता टी रजनीकांत रेड्डी ने केटीआर की याचिका पर आपत्ति जताई, लेकिन न्यायमूर्ति के लक्ष्मण ने एसीबी से यह पूछने के बाद आंशिक रूप से अनुमति दे दी कि क्या उनके पास कांच के दरवाजे वाला कोई कमरा है, जहां से पूछताछ दिखाई दे, लेकिन सुनाई न दे। एसीबी के वकील ने कहा कि यह शर्त पूरी करता है, जिसके बाद न्यायाधीश ने लाइब्रेरी के लिए सहमति जताई। अदालत के निर्देश के बाद, केटीआर के वकील ने सुझाव दिया कि शुक्रवार को एसीबी के समक्ष पेश होने पर पूर्व मंत्री के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता जे रामचंद्र राव भी मौजूद रहें। क्या चाहते थे केटीआर? बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष पूछताछ कक्ष में अपने वकील की मौजूदगी पर जोर दे रहे हैं और सोमवार को जब एसीबी ने उनकी मांग को खारिज कर दिया तो उन्होंने एसीबी कार्यालय में प्रवेश करने से भी इनकार कर दिया था। लेकिन मंगलवार को, जब हाईकोर्ट ने एसीबी मामले को रद्द करने की केटीआर की याचिका को खारिज कर दिया, तो उन्होंने अपने वकील को अपने साथ जाने की अनुमति देने के लिए एक नई याचिका के साथ फिर से अदालत का दरवाजा खटखटाया।वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होगी बुधवार की सुनवाई के दौरान एक समय पर केटीआर के वकील के बार-बार अनुरोध के बाद - न्यायाधीश ने यह भी सोचा कि क्या वकील जे प्रभाकर को डर है कि उनके मुवक्किल को थर्ड-डिग्री ट्रीटमेंट का सामना करना पड़ेगा। अदालत ने पूछताछ की वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए केटीआर के वकील की याचिका को भी खारिज कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया था कि पुलिस राज्य सरकार के इशारे पर काम कर रही थी और वे मनगढ़ंत बयानों से चिंतित थे।आंध्र के मामले का दिया हवाला न्यायाधीश ने उनके अनुरोध को खारिज करते हुए कडप्पा के सांसद वाईएस अविनाश रेड्डी के मामले का हवाला दिया

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