अदालत ने बुधवार को सुनवाई के दौरान ईडी से पूछा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है ऐसे में जमानत रद करने की उसकी अपील याचिका में क्या बचा है। जब कोर्ट ने पूछा कि क्या ईडी केजरीवाल को फिर से गिरफ्तार करेगी तो ईडी ने कहा कि ईडी ने कहा कि गिरफ्तारी का कोई सवाल ही नहीं...
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। Delhi Excise Policy Scam Case: आबकारी नीति घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नियमित जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के निर्णय के खिलाफ ईडी की अपील याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी से सवाल किया है। अदालत ने बुधवार को सुनवाई के दौरान ईडी से पूछा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है, ऐसे में जमानत रद करने की उसकी अपील याचिका में क्या बचा है। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने पूछा कि क्या अगर ईडी की याचिका को अनुमति दी जाती है, तो...
हिरासत में हैं। ईडी ने किसी और दिन सुनवाई का मांगा समय बुधवार को मामले की सुनवाई शुरू हुई तो ईडी की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता शोएब हुसैन ने अदालत से स्थगन देने और गुरुवार को मामले की सुनवाई करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू किसी अन्य अदालत में व्यस्त हैं। अदालत के पास और भी हैं काम इस पर पीठ ने कहा कि मामले को गुरुवार के लिए सूचीबद्ध करना संभव नहीं है और टिप्पणी की कि ईडी को अब मामले में कोई दिलचस्पी नहीं है। अदालत ने कहा कि पिछली बार भी स्थगन की मांग की गई थी।...
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