बाजार में उसी ब्रांड की दवाएं अस्तित्व में रहेंगी, जिन्हें नियामक से पहले मंजूरी मिली है. एक जैसे नाम वाली या एक जैसी दिखने वाली दवाओं पर रोक लगेगी.
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बीमारियां ठीक करने वाली दवाएं अगर मुनाफाखोरी का जरिया बन जाएं तो ये सेहत को ठीक करने की बजाय उसके लिए समस्याएं खड़ी करने लगती हैं. लिहाजा इन दवाओं पर नजर रखना जरूरी है. जांच एजेंसियों ने एक जैसी दिखने वाली दवाओं और एक समान लगने वाले ब्रांड पर अब नकेल कसने की तैयारी कर ली है. दरअसल, मेडिसिन मार्केट में एक जैसी दिखने वाली और मिलते-जुलते नाम वाली कई दवाएं मौजूद हैं, जिसकी वजह से एक मरीज को भ्रम होता है और वह गलत दवा ले लेता है. इसकी वजह से वह जोखिम में पड़ सकता है.
ऐसे में सरकार अब केवल उन्हीं ब्रांड नामों को वैलिड मानेगी जिन्हें नियामक ने पहले मंजूरी दी गई थी. बाकी समान या समान नामों वाले और समान दिखने वाले ब्रांडों को बाजार में लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी. दवा निर्माताओं को जल्द ही सरकार के पोर्टल पर अपने प्रोडक्ट्स के ब्रांड नामों के साथ-साथ फॉर्मूलेशन डिटेल भी अपलोड करने के लिए कहा जाएगा.
यानी अब दवा बनाने वाली कंपनियों को अगर अपने ब्रांड की दवा बाजार में लानी है तो उसे ये साबित करना होगा कि वह नियामक के पस पहले गई थी और उसे पहले स्वीकृति मिली है. इससे संबंधित दस्तावेज वह सरकारी पोर्टल पर अपलोड करेगी.
Dghs Pharmaceutical Trademarks Lookalike Brands Drug Makers
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