दस्तावेजों में स्पेलिंग मिस्टेक से नागरिकता पर उठ सकते हैं सवाल? सिटीजनशिप पर सुप्रीम कोर्ट का पूरा फैसला समझें

Assam समाचार

दस्तावेजों में स्पेलिंग मिस्टेक से नागरिकता पर उठ सकते हैं सवाल? सिटीजनशिप पर सुप्रीम कोर्ट का पूरा फैसला समझें
CitizenshipIndian CitizenshipCitizenship Law
  • 📰 AajTak
  • ⏱ Reading Time:
  • 22 sec. here
  • 7 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 29%
  • Publisher: 63%

विदेशी ठहराए गए एक व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय नागरिक घोषित कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला देते हुए दो बड़ी बातें भी कहीं. सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि दस्तावेजों में नाम की स्पेलिंग में थोड़ा-बहुत अंतर होने पर किसी व्यक्ति के भारतीय होने पर सवाल नहीं उठाए जा सकते.

सुप्रीम कोर्ट ने बीते हफ्ते नागरिकता को लेकर एक अहम फैसला दिया है. पहले फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल और फिर गुवाहाटी हाईकोर्ट की ओर से विदेशी ठहराए गए एक शख्स को सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय नागरिक माना है. ये पूरा मामला 12 साल पुराना है. असम की फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ने मोहम्मद रहीम अली नाम के शख्स को विदेशी ठहराया था. बाद में गुवाहाटी हाईकोर्ट ने भी यही फैसला बरकरार रखा. इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था.

'Advertisementजस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने कहा कि रहीम अली के खिलाफ रत्ती भर सबूत नहीं था. रिकॉर्ड में भी कोई जानकारी या सबूत नहीं रखे गए. कोर्ट ने ये भी पूछा कि रहीम अली के बांग्लादेश के होने की जानकारी कहां से मिली थी?बर्डन ऑफ प्रूफ पर कही ये बातफॉरेनर्स एक्ट की धारा 9 के तहत 'बर्डन ऑफ प्रूफ' आरोपी पर होता है. यानी उसे ये साबित करना होता है कि उसके ऊपर जो आरोप लगे हैं, वो गलत हैं.

हमने इस समाचार को संक्षेप में प्रस्तुत किया है ताकि आप इसे तुरंत पढ़ सकें। यदि आप समाचार में रुचि रखते हैं, तो आप पूरा पाठ यहां पढ़ सकते हैं। और पढो:

AajTak /  🏆 5. in İN

Citizenship Indian Citizenship Citizenship Law Supreme Court Supreme Court Restores Citizenship

इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें

Similar News:आप इससे मिलती-जुलती खबरें भी पढ़ सकते हैं जिन्हें हमने अन्य समाचार स्रोतों से एकत्र किया है।

ट्रेनी IAS पूजा को लेकर क्यों मचा बवाल?: नियुक्ति से लेकर ऑडी कार तक विवादों में, जानें अब तक क्या-क्या हुआट्रेनी IAS पूजा को लेकर क्यों मचा बवाल?: नियुक्ति से लेकर ऑडी कार तक विवादों में, जानें अब तक क्या-क्या हुआPuja Khedkar: 2023 बैच की प्रशिक्षु आईएएस पूजा खेडकर का विवाद इन दिनों चर्चा में है। पूजा पर अधिकारों के दुरुपयोग का आरोप है। उनकी नियुक्ति पर भी सवाल उठ रहे हैं।
और पढो »

केजरीवाल की गिरफ़्तारी की वैधता पर आज आएगा सुप्रीम कोर्ट का फै़सलाकेजरीवाल की गिरफ़्तारी की वैधता पर आज आएगा सुप्रीम कोर्ट का फै़सलाकेजरीवाल की गिरफ़्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट आज अपना फै़सला सुनाएगा.
और पढो »

Delhi : गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज, हाईकोर्ट के आदेश को दी है चुनौतीDelhi : गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज, हाईकोर्ट के आदेश को दी है चुनौतीआबकारी नीति घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती वाली दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को फैसला सुनाएगा।
और पढो »

Supreme Court: सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर नौ जुलाई को फैसला सुनाए हाईकोर्ट; शीर्ष अदालत का निर्देशSupreme Court: सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर नौ जुलाई को फैसला सुनाए हाईकोर्ट; शीर्ष अदालत का निर्देशसुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय से ईडी के मामले में ‘आप’ नेता और पूर्व मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन की जमानत याचिका पर नौ जुलाई को फैसला सुनाने को कहा।
और पढो »

'सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करने वाला डॉक्टर बन गया तो...', NEET परीक्षा मामले में SC ने जाहिर की चिंता; NTA से मांगा जवाब'सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करने वाला डॉक्टर बन गया तो...', NEET परीक्षा मामले में SC ने जाहिर की चिंता; NTA से मांगा जवाबनीट-यूजी 2024 परीक्षा में हुई गड़बड़ी की शिकायत पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि अगर किसी की ओर से 0.
और पढो »

SC: 'जमानत पर रोक सिर्फ दुर्लभ और असाधारण मामलों में ही लगाई जानी चाहिए', सुप्रीम कोर्ट ने कहा- यह सही नहींSC: 'जमानत पर रोक सिर्फ दुर्लभ और असाधारण मामलों में ही लगाई जानी चाहिए', सुप्रीम कोर्ट ने कहा- यह सही नहींसुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को हिदायत देते हुए कहा है कि हर मामले में जमानत पर रोक लगाने से बचना चाहिए। ऐसे में अनुच्छेद 21 की कोई कीमत नहीं रह जाएगी।
और पढो »



Render Time: 2025-02-19 13:08:26