विदेशी ठहराए गए एक व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय नागरिक घोषित कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला देते हुए दो बड़ी बातें भी कहीं. सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि दस्तावेजों में नाम की स्पेलिंग में थोड़ा-बहुत अंतर होने पर किसी व्यक्ति के भारतीय होने पर सवाल नहीं उठाए जा सकते.
सुप्रीम कोर्ट ने बीते हफ्ते नागरिकता को लेकर एक अहम फैसला दिया है. पहले फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल और फिर गुवाहाटी हाईकोर्ट की ओर से विदेशी ठहराए गए एक शख्स को सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय नागरिक माना है. ये पूरा मामला 12 साल पुराना है. असम की फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ने मोहम्मद रहीम अली नाम के शख्स को विदेशी ठहराया था. बाद में गुवाहाटी हाईकोर्ट ने भी यही फैसला बरकरार रखा. इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था.
'Advertisementजस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने कहा कि रहीम अली के खिलाफ रत्ती भर सबूत नहीं था. रिकॉर्ड में भी कोई जानकारी या सबूत नहीं रखे गए. कोर्ट ने ये भी पूछा कि रहीम अली के बांग्लादेश के होने की जानकारी कहां से मिली थी?बर्डन ऑफ प्रूफ पर कही ये बातफॉरेनर्स एक्ट की धारा 9 के तहत 'बर्डन ऑफ प्रूफ' आरोपी पर होता है. यानी उसे ये साबित करना होता है कि उसके ऊपर जो आरोप लगे हैं, वो गलत हैं.
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