दस साल तक की सजा वाले अपराधों में पुलिस हिरासत अवधि को लेकर SC ने हाईकोर्ट के फैसले में दखल से किया इनकार

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दस साल तक की सजा वाले अपराधों में पुलिस हिरासत अवधि को लेकर SC ने हाईकोर्ट के फैसले में दखल से किया इनकार
Karnataka High CourtPolice CustodyCrimes Punishable 10 Years Imprisonment
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दस साल तक की कैद की सजा वाले अपराधों के मामलों में पहले 40 दिनों के भीतर 15 दिन की पुलिस हिरासत को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार किया है.

दस साल तक की कैद की सजा वाले अपराध ों के मामलों में पहले 40  दिनों के भीतर 15 दिन की पुलिस हिरासत को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार किया है. हाईकोर्ट ने कहा था कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 187 के अनुसार, दस साल तक की कैद की सजा वाले अपराध ों के मामलों में पहले 40  दिनों के भीतर  ही 15 दिन की पुलिस हिरासत मांगी जानी चाहिए.

appendChild;});दरअसल इस मामले में, मजिस्ट्रेट ने कुछ ऐसे व्यक्तियों को पुलिस हिरासत देने से इनकार कर दिया, जिन पर BNS  के तहत ऐसे अपराध करने का आरोप था जो 10 साल तक की कैद की सजा के साथ दंडनीय हैं. मजिस्ट्रेट के आदेश को चुनौती देते हुए पुलिस ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. उनकी दलील को खारिज करते हुए, पुलिस ने माना कि मामले में जांच की अवधि 60 दिन थी और BNS की धारा 187 के अनुसार उपलब्ध पुलिस हिरासत 40 दिनों के भीतर है.

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Karnataka High Court Police Custody Crimes Punishable 10 Years Imprisonment Bhartiya Nagrik Suraksha Sanhita (BNS) Crimes Ten Years Imprisonment सुप्रीम कोर्ट दस साल की सजा अपराध पुलिस हिरासत कर्नाटक हाईकोर्ट भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएस)

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