दहेज के लालच में शादी तोड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने 3 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया

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दहेज के लालच में शादी तोड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने 3 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया
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दहेज के लालच में एक दूल्हे ने अपनी तीन दिन की शादी तोड़ दी और उसे 19 साल तक दहेज उत्पीड़न का मुकदमा झेलना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने अब उसे 3 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।

दहेज के लालची लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला एक सीख के तौर पर है। जहां एक व्यक्ति को ज्यादा दहेज के लिए शादी तोड़ना भारी पड़ा और तीन दिन की शादी के लिए अब उसे तीन लाख रुपये का मुआवजा देना होगा। बता दें कि, दहेज के लालच में एक दूल्हे ने अपनी शादी को सिर्फ तीन दिन में तोड़ दिया, जिसके कारण उसे 19 साल तक दहेज उत्पीड़न के मुकदमे का सामना करना पड़ा। इस दौरान वह तीन महीने जेल में भी रहा। अब सुप्रीम कोर्ट ने उसे अपनी पत्नी को 3 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है, जो अब दूसरी शादी करके...

2006 को हुई थी, जब दुल्हन के माता-पिता ने उसे 60 सोने के सिक्के और दूल्हे को 10 सोने के सिक्के भेंट किए थे। लेकिन दूल्हे ने और अधिक दहेज की मांग की और शादी के बाद अतिरिक्त 30 सोने के सिक्के मांगे। दूल्हे के पिता ने भी दुल्हन के माता-पिता पर 100 सोने के सिक्के न देने का आरोप लगाते हुए शादी समारोह से दुल्हन को बाहर ले जाने का प्रयास किया था। इससे परेशान होकर दुल्हन ने दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज कराया था। सैदापेट कोर्ट ने ठहराया था दोषी तमिलनाडु की सैदापेट की ट्रायल कोर्ट ने दूल्हे को दोषी ठहराते...

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दहेज उत्पीड़न सुप्रीम कोर्ट मुआवजा शादी जेल

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