चंडीगढ़ प्रशासन ने दिलजीत दोसांझ के 14 दिसंबर को आयोजित कॉन्सर्ट में शोर प्रदूषण के उल्लंघन की जानकारी पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट को दी है। प्रशासन ने शोर प्रदूषण नियमों का उल्लंघन करने पर आयोजकों पर सख्त कार्रवाई की सिफारिश की है।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। चंडीगढ़ प्रशासन ने बुधवार को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट को जानकारी दी है कि पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ के 14 दिसंबर को सेक्टर-34 एग्जिबिशन ग्राउंड में आयोजित म्यूजिक कॉन्सर्ट के दौरान शोर का स्तर तय सीमा से अधिक पाया गया। इस उल्लंघन के लिए प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की सिफारिश की है। एसडीएम (साउथ) खुशप्रीत कौर ने हाई कोर्ट में हलफनामा दाखिल करते हुए बताया कि कार्यक्रम के दौरान विभिन्न स्थानों पर शोर स्तर की निगरानी की गई। रिपोर्ट में कहा गया शोर प्रदूषण (नियमन और नियंत्रण)
नियम 2000 के तहत निर्धारित सीमा से अधिक ध्वनि स्तर दर्ज किया गया। इसके आधार पर पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 और शोर प्रदूषण नियम 2000 के तहत कार्रवाई प्रस्तावित की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, एसडीएम ने इस मामले में एक ज्ञापन और रिपोर्ट चंडीगढ़ प्रशासन के पर्यावरण सचिव को भेजी है। इसमें धारा 15 के तहत उल्लंघनकर्ताओं पर सख्त कार्रवाई की सिफारिश की गई है। हाईकोर्ट को बताया गया कि कार्यक्रम के दौरान प्रशासन ने शोर स्तर की जांच के लिए तीन टीमें गठित की थीं। यह भी पढ़ें- 'भारत में नहीं करूंगा कॉन्सर्ट', सिस्टम के चलते Diljit Dosanjh ने लिया बड़ा फैसला, टूटेगा फैंस का दिल 75 डेसिबल से अधिक था ध्वनि का स्तर इन टीमों ने पाया कि ध्वनि का स्तर निर्धारित 75 डेसिबल से अधिक था। चंडीगढ़ प्रशासन ने बताया शो की रात साउंड पाल्यूशन के तय मानकों का उल्लंघन हुआ था, इसलिए आयोजकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। यह भी बताया गया कि 21 दिसंबर को होने वाला ए पी ढिल्लो का शो रैली ग्राउंड में शिफ्ट कर दिया गया है। कोर्ट को बताया गया कि तीन अलग अलग लोकेशन पर साउंड पॉल्यूशन की जांच की गई थी और तीनों ही लोकेशन पर तय स्टैंडर्ड से ज्यादा साउंड रिकॉर्ड की गई थी। 13 दिसंबर को हाईकोर्ट ने कॉन्सर्ट को दी मंजूरी तीनों ही लोकेशन पर 76 से लेकर 93 डेसिबल दर्ज किया गया था। इससे पहले, 13 दिसंबर को हाई कोर्ट ने दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट को मंजूरी दी थी। शर्त यह थी कि आयोजन स्थल पर शोर स्तर 75 डेसिबल से अधिक नहीं होगा। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया था कि यदि शोर स्तर निर्धारित सीमा से अधिक हुआ, तो आयोजकों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह मामला सेक्टर-23 के निवासी रंजीत सिंह द्वारा दायर याचिका के तहत उठाया गया था। याचिक
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