दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के स्तर में कमी के कारण ग्रैप-3 के प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। अब दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में संशोधित ग्रैप के चरण- I और II के तहत नियम लागू रहेंगे।
दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के स्तर में कमी आई है, जिस कारण ग्रैप-3 की पाबंदियां हटा ली गई हैं। इस कारण दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में संशोधित ग्रैप के चरण- I और II के तहत नियम लागू रहेंगे। बता दें, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (सीएक्यूएम) ने शुक्रवार को दिल्ली और एनसीआर के इलाके में ग्रैप तीन को लागू करने का फैसला लिया था। दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार देखा गया है। रविवार को 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) शाम 4 बजे 339 और शाम 5 बजे 335 रहा। सीएक्यूएम के मुताबिक इसमें
और कमी आएगी। बारिश के कारण एक्यूआई में आया था सुधार बता दें, बीते महीने राजधानी दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में बारिश होने के बाद हवा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। इस दौरान ठंड में वृद्धि हुई है। हवा की गुणवत्ता में सुधार होने के बाद ग्रैप चार के प्रतिबंध भी हटा लिए गए थे। इस तरह एक्यूआई में बढ़ोतरी या कमी आने के बाद ग्रैप 3 या 4 को लागू या हटाया जाता है। ग्रैप-3 के हटने से कौन सी पाबंदियां हटी? दिल्ली-एनसीआर में निर्माण कार्यों पर लगी रोक हट गई। बीएस-4 या पुराने मध्यम आकार वाले एमजीवी वाहनों से रोक हटी। दिल्ली-एनसीआर में पांचवी तक के स्कूल हाईब्रिड मोड में चलेंगे। पहले आठवीं तक चलाने के प्रावधान थे। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति वाले वाहनों पर लगी रोक हटी। दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड बीएस-4 या डीजल के कमर्शियल वाहनों पर लगी रोक हटी। खबर को अपडेट किया जा रहा है..
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