दिल्ली हाईकोर्ट ने फरवरी 2020 के दंगों मामले पर उठाए सवाल

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दिल्ली हाईकोर्ट ने फरवरी 2020 के दंगों मामले पर उठाए सवाल
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दिल्ली हाईकोर्ट ने फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े मामले पर सवाल किया कि क्या केवल प्रदर्शन आयोजित करना आतंकवाद-रोधी कानून UAPA लगाने के लिए पर्याप्त है.

नई दिल्ली. दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े मामले पर सुनवाई की. इस दौरान कोर्ट ने पुलिस से सवाल किया कि क्या केवल प्रदर्शन आयोजित करना आतंकवाद-रोधी कानून UAPA लगाने के लिए पर्याप्त है. हाईकोर्ट ने पुलिस से यह भी स्पष्ट करने को कहा कि कार्यकर्ता उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य ने हिंसा भड़काने में क्या भूमिका निभाई. जस्टिस नवीन चावला और शालिंदर कौर की बेंच इस मामले में आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी.

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि प्रदर्शन ‘शांतिपूर्ण’ होने का दिखावा मात्र था, जबकि असल योजना ‘सामूहिक हिंसा’ की थी. उन्होंने दावा किया कि यह षड्यंत्र दिसंबर 2019 में शुरू हुआ और 13 दिसंबर को ‘पहले चरण’ के दंगे भड़के. उन्होंने शरजील इमाम को शाहीन बाग प्रदर्शन का ‘मास्टरमाइंड’ बताते हुए कहा कि यह प्रदर्शन “नानी-दादी का विरोध” नहीं था, बल्कि महिलाओं को अन्य जगहों से लाया गया था.

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दिल्ली हाईकोर्ट दंगें UAPA प्रदर्शन आरोपियों की जमानत

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