दिल्ली में स्कूल, प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

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दिल्ली में स्कूल, प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश
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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में प्रदूषण के कारण स्कूल खोलने के फैसले को कमीशन फॉर एयर क्वॉलिटी मैनेजमेंट (CAQM) के पास छोड़ दिया है. CAQM को स्कूल खोलने और ग्रेप-4 के प्रावधानों में ढील देने पर मंगलवार तक फैसला लेने का निर्देश दिया गया है. अदालत ने दिल्ली सरकार से पुलिस को विशेष निर्देश देने के लिए कदम उठाने के बारे में पूछताछ की, लेकिन दिल्ली सरकार ने कहा कि पुलिस उनके अधीन नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने CAQM और केंद्र सरकार से भी इस संबंध में जानकारी मांगी. अदालत ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को CAQM अधिनियम के तहत दंडित करने के लिए कहने की चेतावनी भी दी.

दिल्ली में वायु प्रदूषण के मुद्दे पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. शीर्ष अदालत ने कहा कि दिल्ली में स्कूल खोलने का फैसला कमीशन फॉर एयर क्वॉलिटी मैनेजमेंट करे.  CAQM मंगलवार तक तय करे कि स्कूल खुलेंगे या नहीं. वहीं, ग्रेप-4 के प्रावधानों में ढील दी जाएगी या नहीं... अदालत अगली सुनवाई में ये फैसला करेगा. अब 28 नवंबर को अगली सुनवाई होनी है.

 सुप्रीम कोर्ट- यह लापरवाही सिर्फ़ 23 पॉइंट्स पर ही क्यों की गई? सुप्रीम कोर्ट- हम आयोग को धारा 14 सीएक्यूएम अधिनियम के तहत दिल्ली के आयुक्त पर मुकदमा चलाने का निर्देश देंगे CAQM- इनमें से सिर्फ़ 10 सड़कें 2 लेन से ज़्यादा की हैं. वहां पर ट्रकों के प्रवेश की अनुमति नहीं है.

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