के कविता की ओर से वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि साउथ ग्रुप को पैसे भेजने के बारे में किसी तरह की कोई बरामदगी नहीं हुई. आरोप है कि मैंने गवाह को धमकाया, लेकिन ऐसा कोई मामला नहीं है. मेरे पिता मुख्यमंत्री थे, अगर किसी को धमकी देनी होती तो वह वे ही होते.
दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी BRS नेता के. कविता की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई.जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन की बेंच ने सुनवाई की. के कविता की तरफ से मुकुल रोहतगी ने बहस की. मुकुल रोहतगी ने कहा कि चार्जशीट और शिकायत दर्ज की गई है. ईडी को पांच महीने और सीबीआई मामले में चार महीने लगे. दोनों मामलों में गवाहों की कुल संख्या 493 है और दस्तावेजों की कुल संख्या करीब 50,000 पन्नों की है.
ASG राजू-  कविता का व्यवहार सबूतों से छेड़छाड़ करने और गवाहों को धमकाने जैसा रहा है.SC ने ED और सीबीआई से पूछा की के कविता के खिलाफ आपके पास क्या सबूत है?SC: इस मामले में हाईकोर्ट सही था कि के कविता ने भारतीय राजनीति और लोगों के लिए बहुत कुछ किया है. के कविता पढ़ी लिखी महिला हैं. समाज में उनकी गहरी जड़े हैं.ASG राजू ने कहा- लेकिन ये सब जमानत आधार नहीं हो सकता.जस्टिस गवई: इस बात का क्या सबूत है कि वह अपराध में शामिल हैं?जस्टिस विश्वनाथन: मैसेज डिलीट करना नकारात्मक सबूत है.
Supreme Courtt Delhi Liquar Policy के कविता सुप्रीम कोर्ट दिल्ली शराब नीति
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