दिल्ली कोर्ट ने राणा अय्यूब के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया

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दिल्ली कोर्ट ने राणा अय्यूब के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया
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दिल्ली की साकेत कोर्ट ने महिला पत्रकार राणा अय्यूब पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साल 2016-17 में अपमानजनक पोस्ट करने का आरोप लगाया है. अदालत ने पुलिस को FIR दर्ज करने और मामले की जांच करने का आदेश दिया है.

दिल्ली की एक अदालत ने सीनियर जर्नलिस्ट राणा अय्यूब के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है. उनपर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साल 2016-17 में अपमानजनक पोस्ट करने का आरोप है. दिल्ली की साकेत कोर्ट ने 25 जनवरी को पुलिस को महिला पत्रकार राणा अय्यूब पर FIR दर्ज करने का आदेश दिया. अदालत ने कहा कि पहली नजर में उनके खिलाफ संज्ञेय अपराध का मामला बनता है. पुलिस को इसकी जांच की जरूरत है.

कोर्ट ने साउथ दिल्ली के साइबर पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर को FIR दर्ज करने और मामले की निष्पक्ष जांच करने का निर्देश दिया.25 जनवरी को जारी आदेश में अदालत ने कहा, ''मामले के तथ्यों से प्रथम दृष्टया धारा 153 ए , 295 ए और आईपीसी की 505 के तहत संज्ञेय अपराध बनते हैं.'' कोर्ट ने कहा कि आरोपों की गंभीरता को देखते हुए जांच का आदेश देना उचित था.

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