जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को दिल्ली दंगों में साजिश रचने का आरोप है. कड़कड़डूमा कोर्ट ने उन्हें 7 दिनों की अंतरिम जमानत दी है.
दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में जेल में बंद उमर खालिद अब जेल से बाहर आएंगे. जेएनयू के इस पूर्व छात्र उमर खालिद पर दिल्ली दंगों की साजिश रचने का आरोप है. हालांकि दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने उनको सात दिन की अंतरिम जमानत दे दी है. कड़कड़डूमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी ने खालिद को परिवार में होने वाली एक शादी में शामिल होने के लिए 7 दिनों की अंतरिम जमानत दी. उमर खालिद को अक्टूबर 2022 में दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया था.
इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन बाद में अपनी एसएलपी वापस ले ली थी. उन्होंने ट्रायल कोर्ट में दूसरी नियमित जमानत याचिका दायर की थी, जिसे इस साल की शुरुआत में खारिज कर दिया गया था. अपनी दूसरी नियमित जमानत याचिका की अस्वीकृति को चुनौती देने वाली खालिद की अपील दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष पेंडिंग है. उमर खालिद पर 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के लिए बड़ी साजिश रचने का आरोप है. वह बीते चार सालों से जेल में बंद हैं. इस मामले में खालिद के अलावा ताहिर हुसैन, खालिद सैफी, इशरत जहां, मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा, शिफा-उर-रहमान, आसिफ इकबाल तन्हा, शादाब अहमद, तस्लीम अहमद, सलीम मलिक, मोहम्मद, सलीम खान, अतहर खान, सफूरा जरगर, शरजील इमाम, फैजान खान और नताशा नरवाल भी आरोपी हैं
दिल्ली दंगे उमर खालिद जमानत न्यायालय क्राइम
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दिल्ली दंगे मामले में उमर खालिद को सात दिन की अंतरिम जमानतजेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को दिल्ली दंगों के मामले में सात दिन की अंतरिम जमानत मिली है. उन्हें परिवार में होने वाली शादी में शामिल होने के लिए जमानत मिली है.
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