दिल्ली हाईकोर्ट: यौन हिंसा और एसिड हमलों के पीड़ितों को मुफ्त चिकित्सा उपचार का अधिकार

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दिल्ली हाईकोर्ट: यौन हिंसा और एसिड हमलों के पीड़ितों को मुफ्त चिकित्सा उपचार का अधिकार
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दिल्ली हाईकोर्ट ने सभी सरकारी और निजी अस्पतालों, क्लीनिक्स और नर्सिंग होम को यौन हिंसा और एसिड हमलों के पीड़ितों को आवश्यक चिकित्सा उपचार देने से इनकार करने से रोक दिया है. अदालत ने यह फैसला इस मुद्दे के मद्देनजर लिया कि ऐसे पीड़ितों को मुफ्त चिकित्सा उपचार प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने सभी सरकारी अस्पताल और निजी अस्पताल, क्लीनिक और नर्सिंग होम को यौन हिंसा और एसिड हमलों के पीड़ितों को आवश्यक चिकित्सा उपचार देने से इनकार नहीं करने का आदेश दिया है. अदालत ने यह फैसला इस मुद्दे के मद्देनजर लिया कि ऐसे मरीजों को मुफ्त चिकित्सा उपचार प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है.

अदालत ने फैसला सुनाया कि ‘जीवित बचे मरीजों को प्राथमिक चिकित्सा, प्रयोगशाला परीक्षण, सर्जरी और किसी भी अन्य आवश्यक इलाज सहित मुफ्त चिकित्सा उपचार प्रदान किए बिना वापस नहीं भेजा जाएगा.’ जस्टिस प्रथिबा एम. सिंह और जस्टिस अमित शर्मा की पीठ ने आदेश दिया, ‘अगर पुलिस को पता चलता है कि कोई भी चिकित्सा पेशेवर, पैरा-मेडिकल पेशेवर, चिकित्सा प्रतिष्ठान, चाहे वह सार्वजनिक हो या निजी, अगर ऐसे पीड़ितों को आवश्यक चिकित्सा उपचार प्रदान करने से इनकार करता है, तो तुरंत बीएनएस, 2023 की धारा 200 (पीड़ित का इलाज न करने के लिए सजा) के तहत शिकायत दर्ज की जाएगी.

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