सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आतिशी के खिलाफ बीजेपी नेता राजीव बब्बर द्वारा दायर मानहानि केस में निचली अदालत की सुनवाई को स्थगित करने के अपने आदेश को आगे बढ़ा दिया है. अदालत ने यह कदम शिकायतकर्ता के वकील की ज्यादा समय मांगने की याचिका के बाद उठाया है.
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ चल रही मानहानि केस की निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी है. बीजेपी नेता राजीव बब्बर द्वारा दायर मानहानि मामले में केजरीवाल और सीएम आतिशी दोनों ने निचली अदालत से जारी समन को चुनौती दी थी. इससे पहले कोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत दी थी और निचली अदालत में चल रही सुनवाई को स्थगित कर दिया था.
यह मामला उन टिप्पणियों से जुड़ा है जिनमें आप नेताओं ने कथित रूप से मतदाताओं के नामों को हटाने का आरोप लगाया था.Advertisementआम आदमी पार्टी का बीजेपी पर आरोपपूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इसी महीने की शुरुआत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने वोटर लिस्ट से हजारों नामों को हटाने और इसके लिए बीजेपी की तरफ से आवेदन दिए जाने का दावा किया था. उन्होंने बताया था कि इसका उनके पास सबूत हैं और ग्राउंड लेवल पर वेरिफिकेशन की एक लिस्ट बनाने की बात कही थी.
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