GRAP Rules Revised: दिल्ली एनसीआर में एयर पॉल्यूशन की स्थिति गंभीर श्रेणी में है. इसे देखते हुए GRAP-4 लागू कर दिया गया है. इससे बुधवार को वायु प्रदूषण की स्थिति में मामूली सुधार दर्ज की गई है.
नई दिल्ली. देश की राजधानी और आसपास के इलाकों में एयर पॉल्यूशन की खराब स्थिति को देखते हुए तमाम तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि आम लोगों को राहत मिल सके. दिल्ली एनसीआर में एक्यूआई का लेवल गंभीर श्रेणी में जाने के बाद पहले GRAP-3 लागू किया गया था, जिससे पॉल्यूशन को बढ़ाने वाली कई गतिविधियों पर रोक लग गई थी. इसके बावजूद AQI की स्थिति और भी खराब हो गई थी, जिसके बाद GRAP-4 को अमल में लाया गया था. इसके तहत और कठोर प्रतिबंध लगाए गए थे.
अब GRAP-3 और GRAP-4 लागू होने की स्थिति में दिल्ली एनसीआर में स्कूलों को बंद करना अनिवार्य कर दिया गया है. इस नियम की अनदेखी करने पर एक्शन भी लिया जा सकता है. CAQM ने बुधवार को संशोधित नियम लागू कर दिया. इसके तहत GRAP-3 और GRAP-4 लागू होने की स्थिति में दिल्ली के साथ ही गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में स्कूलों को बंद करना अनिवार्य होगा. यहां अब राज्यों का विवेकाधिकार नहीं चलेगा.
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