Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal former PA Bibhav Kumar Bail Plea Hearing Update; Follow Swati Maliwal assault Case Latest News, Headlines On Dainik Bhaskar.
स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल के पीए बिभव कुमार की गिरफ्तारी को जरूरी बताया। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने कहा कि पुलिस ने कानून के दायरे में रहकर काम किया। बिभव को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त सबूत थे, जिनके आधार पर बिना नोटिस के उन्हें गिरफ्तार किया गया।
इस आदेश के साथ हाईकोर्ट ने बिभव की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने की मांग की थी। शुक्रवार को हुई इस सुनवाई की ऑर्डर कॉपी शनिवार को जारी की गई। बिभव के खिलाफ 16 मई को FIR दर्ज की गई थी और उन्हें 18 मई को गिरफ्तार किया गया था। तब से वे जेल में हैं।अपने आदेश में हाई कोर्ट ने कहा कि बिभव की गिरफ्तारी के बाद ट्रायल कोर्ट ने बिभव और राज्य दोनों का पक्ष सुना था और इसके बाद पुलिस को पांच दिनों की कस्टडी दी थी। इस दौरान कोर्ट ने यह भी कहा कि कानून...
कोर्ट ने कहा कि संविधान के आर्टिकल 21 में के तहत हर व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार है। कानून भी इसी तरह से डिजाइन किया गया है कि इस अधिकार का उल्लंघन न हो। इस केस से जुड़े जो तथ्य सामने आए हैं, उनसे साफ होता है कि मौजूदा स्थिति में गिरफ्तारी जरूरी थी और यह गिरफ्तारी CrPC के सेक्शन 41 के तहत की गई है। इस आधार पर बिभव की याचिका का कोई मेरिट नहीं है, इसलिए इसे खारिज किया जाता है।इससे पहले शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में CM केजरीवाल के PA बिभव कुमार की जमानत पर...
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