दिल्ली दंगा मामले में छात्र एक्टिविस्ट देवांगना कलिता की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें स्टूडेंट एक्टिविस्ट ने केस डायरी सुरक्षित रखने की मांग की है। कोर्ट ने कलिता की याचिका पर दिल्ली पुलिस को जारी किया नोटिस। जानिए पूरा मामला।
विशेष संवाददाता, नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टूडेंट एक्टिविस्ट देवांगना कलिता की याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। कलिता ने फरवरी 2020 में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों से जुड़ी जांच की केस डायरी को संरक्षित करने की मांग की है। जस्टिस जसमीत सिंह ने कलिता की याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया और एजेंसी से अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। वह मामले में आरोपी हैं।क्या है पूरा मामलाकलिता के वकील ने आरोप लगाया कि पुलिस ने केस डायरी में पुराने बयान जोड़े हैं, जो...
पुलिस का जवाब देखना होगा।कोर्ट ने पुलिस को जारी किया नोटिसवकील ने दावा किया कि जाफराबाद पुलिस थाने में दर्ज एफआईआर से जुड़े मौजूदा मामले में आरोप तय करने के चरण में, पुलिस ने केस डायरी में पुराने बयान पेश किए हैं ताकि यह आरोप लगाया जा सके कि आरोपी धक्का-मुक्की का माहौल बनाने में सहायक थी। कलिता ने अपनी याचिका में ट्रायल कोर्ट के आदेश पर सवाल उठाया है, जिसने केस डायरी को अपने सामने मंगाने से इनकार कर दिया था। पुलिस ने तब इस आधार पर अनुरोध का विरोध किया था कि इससे मामले में और देरी होगी।2020 में...
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