Delhi Pollution Crisis राजधानी दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में एक बार फिर वायु प्रदुषण जानलेवा स्तर तक पहुंच गया है। केंद्र से लेकर राज्य तक की सरकारें इसे रोकने में नाकाम रहीं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने मामले को अपने हाथ में लेते हुए सोमवार को फैसले प्रदुषण रोकने को लेकर एक के बाद एक कई अहम निर्देश दिए। पढ़ें कोर्ट ने सुनवाई में क्या-क्या...
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में गंभीर स्थिति में पहुंच चुके वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की ओर से गठित वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को फिर जमकर फटकार लगाई और कहा अब बगैर उनकी अनुमति के दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र से ग्रैप-4 नहीं हटेगा। भले ही एक्यूआई 450 से नीचे आ जाए। इसके साथ ही वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए कोर्ट ने दिल्ली -एनसीआर के 12 वीं तक के स्कूलों को बंद करने के भी आदेश दिए। दिल्ली-एनसीआर में बढ़े वायु प्रदूषण पर सुनवाई...
कदम-कदम उठाए गए है। 22 नवंबर को होगी अगली सुनवाई इसके साथ ही मामले की अगुवाई सुनवाई अब 22 नवंबर को होगी। दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप-4 को 18 नवंबर से लागू किया गया है, जिसमें सभी तरह के निर्माण पर रोक है। कोर्ट ने इस बीच सीएक्यूएम को हिदायत की कि एक्यूआई अब भले ही 450 से नीचे आ जाए, लेकिन ग्रैप-4 पर से प्रतिबंध उसकी अनुमति के बगैर नहीं हटेगा, जिसमें निर्माण कार्यों पर पूरी तरह से रोक के साथ बारहवीं तक के स्कूल भी बंद ही रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने वायु प्रदूषण पर यह सुनवाई अमाइकल क्यूरी की ओर से 14...
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