एमसीडी ने कहा कि चेक बाउंस होने से उत्पन्न कानूनी मुद्दों के कारण इस माध्यम से संपत्ति कर का भुगतान जुलाई से बंद कर दिया जाएगा.
नई दिल्ली. अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आपके पास अपना मकान है तो यह खबर आपके काम की है. दिल्ली नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली को लेकर नियम के एक बड़ा बदलाव किया है. दरअसल चेक ‘बाउंस’ होने के मामलों को देखते हुए आगामी 1 जुलाई से चेक के माध्यम से संपत्ति कर का भुगतान स्वीकार नहीं करेगा. एमसीडी ने एक बयान में कहा कि अगले महीने से प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान डिजिटल तरीके से यूपीआई, वॉलेट, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर या किसी भी ऑनलाइन भुगतान माध्यम के जरिये करना होगा.
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