सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों मामले में आरोपी और AIMIM उम्मीदवार ताहिर हुसैन को अंतरिम जमानत देने की याचिका पर विभाजित फैसला दिया है। जस्टिस अमानुल्लाह ने ताहिर हुसैन को जमानत देने का समर्थन किया, जबकि जस्टिस मिठल के विचार अलग थे। अब इस मामले को सीजेआई के पास भेज दिया गया है ताकि वे तीन जजों की पीठ गठित करें।
नई दिल्ली में हुए दंगों के आरोपी और विधानसभा चुनाव में AIMIM उम्मीदवार ताहिर हुसैन को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। दो जजों की पीठ ताहिर हुसैन को अंतरिम जमानत देने के मामले में बंट गई। अब इस मामले को CJI के पास भेज दिया गया है, ताकि वे इस मामले में तीन जजों की पीठ गठित करें। इसके बाद ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। बता दें कि दिल्ली दंगा मामले में ताहिर हुसैन लंबे समय से जेल में बंद हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुनाव प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत देने की
मांग की थी। दो जजों की पीठ ने ताहिर हुसैन की याचिका पर विभाजित फैसला सुनाया है। ऐसे में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस मामले में तीन जजों की नई पीठ बनाएंगे तब जाकर उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। असददुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए ताहिर हुसैन को अपना प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में चुनाव प्रचार में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन ने अंतरिम जमानत मांगी थी। बुधवार को उनकी याचिका पर जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस पंकज मिठल की पीठ ने सुनवाई की। ताहिर हुसैन को अंतरिम जमानत देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों ने अलग-अलग फैसला दिया। मतबल यह कि ताहिर की जमानत याचिका पर फैसला 1-1 का रहा। ऐसे में अब इस मामले को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना के पास भेज दिया गया है। सीजेआई इस मामले में तीन जजों की पीठ गठित करेंगे जो इस मामले पर आगे की सुनवाई करेगी।\अरविंद केजरीवाल की हुई चर्चा ताहिर हुसैन की अंतरिम जमानत पर सुनवाई के दौरान दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल से जुड़े मामले की भी चर्चा हुई। बुधवार को ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर ज्यों ही सुनवाई शुरू हुई, AIMIM प्रत्याशी की तरफ से अरविंद केजरीवाल मामले का उल्लेख किया गया। दरअसल, अरविंद केजरीवाल जब शराब घोटाला मामले में जे में बंद थे तो उन्होंने लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम जमानत की याचिका दायर की थी। तब कोर्ट ने उन्हें राहत दे दी थी। अब ताहिर हुसैन ने केजरीवाल के उसी मामले का हवाला देते हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार करेन के लिए राहत देने की अपील की है।\कया बोले जस्टिस अमानुल्लाह? ताहिर हुसैन की अंतरिम जमानत की अर्जी पर सुनवाई करने वाली पीठ में जस्टिस अमानुल्लाह भी शामिल थे। उन्होंने कहा, ‘यह दलील भी पेश की गई कि अरविंद केजरीवाल पार्टी के संयोजक और मुख्यमंत्री भी थे और उन्हें प्रचार करने के लिए जमानत दी गई. जबकि ताहिर हुसैन AIMIM पार्टी के एक उम्मीदवार हैं.’ बता दें कि केजरीवाल का मामला तीन जजों की बेंच के सामने था। साधु सिंह के फैसले के आधार पर उन्हें जमानत मिली थी। जस्टिस अमानुल्लाह ने आगे कहा, ‘मैंने जांचा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ गंभीर आरोप हैं, लेकिन वह लंबे समय से जेल में हैं और उचित आधारों पर उन्हें निर्धारित समय के लिए जमानत दी जाए.’ हालांकि जस्टिस पंकज मिठल की राय अलग थी, ऐसे में दो जजों की पीठ की ओर से विभाजित फैसला सामने आया
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