दिल्ली: एमसीडी स्थायी समिति के चुनाव में हस्तक्षेप को लेकर सुप्रीम कोर्ट की उपराज्यपाल को फटकार

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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति के छठवें सदस्य के लिए पिछले हफ्ते हुए चुनाव पर सवाल खड़े किए हैं. कोर्ट ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को फटकार लगाते हुए उनके बार-बार हस्तक्षेप को लेकर चिंता जाहिर की.की रिपोर्ट के मुताबिक,अदालत ने कहा कि इस चुनाव प्रक्रिया में दिल्ली की महापौर शैली ओबेरॉय को नजरअंदाज कर अगर उपराज्यपाल ऐसे ही एमसीडी अधिनियम के तहत कार्यकारी शक्तियों का इस्तेमाल करेंगे तो इससे लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा.

मालूम हो कि इस चुनाव को महापौर शैली ओबेरॉय ने चुनौती दी है, जिस पर अदालत ने नोटिस जारी करते हुए मौखिक रूप से कहा है कि इस याचिका पर सुनवाई होने तक स्थायी समिति के अध्यक्ष के चुनाव को आगे न बढ़ाया जाए. जस्टिस नरसिम्हा ने कहा, ‘हमारा शुरुआती विचार भी यही था कि अनुच्छेद 32 के तहत याचिका क्यों दायर की गई. मामले पर गौर करने के बाद हमें लगता है कि यह ऐसा मामला है, जहां हमें नोटिस जारी करना चाहिए, खास तौर पर धारा 487 के तहत शक्तियों का इस्तेमाल करने के तरीके को देखते हुए. हमें आपकी शक्तियों की वैधता पर गंभीर संदेह है.’

अदालत में शैली ओबेरॉय का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पीठ से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया कि एलजी स्थायी समिति के अध्यक्ष के चुनाव को अधिसूचित करने में ‘इस तरह की जल्दबाजी’ न दिखाएं. उन्होंने कहा कि अधिकांश पार्षदों को 27.09.2024 को सुबह 10:00 बजे तक बैठक की सूचना भी नहीं मिली. ऐसे में पार्षदों से इतने कम समय के नोटिस पर बैठक में हिस्सा लेने की उम्मीद करना न केवल उनके चुनावी अधिकारों का उल्लंघन है बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को भी ख़राब करता है.

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