दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व प्रोबेशनर आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर को यूपीएससी आवेदन में 'गलत जानकारी देने' के आरोप में अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तारी से दी गई अंतरिम सुरक्षा भी रद्द कर दी है.
नई दिल्ली. दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को पूर्व प्रोबेशनर आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया. पूजा खेडकर पर यूपीएससी आवेदन में ‘गलत जानकारी देने और तथ्यों को गलत तरीके से पेश करने’ का आरोप है. दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें गिरफ्तारी से दी गई अंतरिम सुरक्षा भी रद्द कर दी. जस्टिस चंद्र धारी सिंह ने कहा कि पहली नजर में उनके खिलाफ मजबूत मामला बनता है. दिल्ली हाईकोर्ट ने पाया कि पूजा खेडकर वंचित समूहों के लिए दिए जाने वाले लाभों का लाभ उठाने के लिए उपयुक्त उम्मीदवार नहीं हैं.
समाज के खिलाफ धोखाधड़ी जस्टिस सिंह ने कहा कि पहली नजर में पूजा खेडकर के खिलाफ मजबूत मामला बनता है और साजिश का पता लगाने के लिए जांच की जरूरत है. जज ने कहा कि यह संवैधानिक संस्था के साथ-साथ समाज के साथ धोखाधड़ी का एक मामला है. खेडकर पर आरक्षण लाभ पाने के लिए यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, 2022 के लिए अपने आवेदन में गलत जानकारी देने का आरोप है. दिल्ली पुलिस के वकील और शिकायतकर्ता संघ लोक सेवा आयोग के वकील ने अग्रिम जमानत की याचिका का विरोध किया.
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