दिल्ली-NCR में GRAP III प्रावधानों के तहत डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लागू रहेगा. कंस्ट्रक्शन वर्क, तोड़फोड़ और खुदाई का काम भी नहीं हो सकेगा, जबकि स्कूल ऑनलाइन माध्यम से चलाए जाएंगे.
दिल्ली-NCR में एयर क्वालिटी एक बार फिर गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है, जिसके बाद GRAP III लागू कर दिया गया है. राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार को एक्यूआई 450 तक पहुंच गया. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने सोमवार दोपहर एक बयान में कहा, 'अत्यधिक प्रतिकूल मौसम संबंधी परिस्थितियों के बाद दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जीआरएपी-III की सिफारिशें फिर से लागू कर दी गई हैं.
दिल्ली-NCR में GRAP-III के लागू रहने तक कंस्ट्रक्शन वर्क, तोड़फोड़ और खुदाई का काम भी नहीं हो सकेगा. दिल्ली के अलावा नेशनल कैपिटल रीजन के शहरों गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर में भी शैक्षणिक संस्थान अब कक्षा V तक की कक्षाएं 'हाइब्रिड' मोड में संचालित करेंगे. हाइब्रिड क्लास मोड का मतलब है कि छात्र और अभिभावक अपने घर पर कंप्यूटर और इंटरनेट जैसी बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता के आधार पर ऑनलाइन और फिजिकल क्लास के बीच चयन कर सकते हैं.
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