दिल्ली एनसीआर में GRAP-3 लागू: स्कूल हाइब्रिड मोड में, वाहनों पर प्रतिबंध

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दिल्ली एनसीआर में GRAP-3 लागू: स्कूल हाइब्रिड मोड में, वाहनों पर प्रतिबंध
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दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए GRAP-3 लागू कर दिया गया है. इससे प्रदूषण पर नियंत्रण की दिशा में कड़े कदम उठाए गए हैं. इसके तहत, स्कूल हाइब्रिड मोड में चलाए जाएंगे, निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा और BS-3 और BS-4 वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी गई है.

दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के चलते कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने गौतमबुद्ध नगर समेत दिल्ली एनसीआर में GRAP-3 (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) लागू कर दिया है. इस योजना के तहत सख्त नियम और दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. इससे प्रदूषण के प्रभाव को कम किया जा सके. नोएडा और ग्रेटर नोएडा में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) बेहद खराब स्तर पर पहुंच चुका है. नोएडा का AQI 330 और ग्रेटर नोएडा का AQI 366 दर्ज किया गया है, जोकि रेड जोन में आता है.

बढ़ते प्रदूषण के कारण स्कूलों को हाइब्रिड मोड में शिफ्ट करने का निर्णय लिया गया है. पांचवीं कक्षा तक के छात्रों के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षा दोनों का विकल्प दिया जाएगा. हाइब्रिड मोड से छात्रों के लिए मिलेगा विकल्प पांचवीं कक्षा तक के छात्रों को वर्चुअल लर्निंग का विकल्प दिया गया है. जहां ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है. वहां छात्र और उनके अभिभावक इसे चुन सकते हैं. यह कदम बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है. GRAP-3 के लागू होने से नोएडा और एनसीआर में प्रदूषण पर नियंत्रण की दिशा में कड़े कदम उठाए गए हैं. उसके साथ ही स्थानीय प्रशासन ने जिले में ठंड के चलते सभी स्कूल सुबह खुलने का समय सुबह 9 बजे कर दिया है. निर्माण कार्यों और वाहनों पर प्रतिबंध प्रदूषण नियंत्रण के लिए गैर-जरूरी निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगाया गया है. लीनियर प्रोजेक्ट्स, अस्पतालों और हाईवे प्रोजेक्ट्स को इससे छूट दी गई है. इसके अलावा, BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल वाहनों के परिचालन पर भी रोक लगा दी गई है. दिल्ली-एनसीआर के बाहर पंजीकृत BS-4 और उससे पुराने डीजल वाहनों को शहर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी. आरडब्ल्यूए और अन्य प्रतिबंध रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों (RWAs) को निर्देश दिए गए हैं. वे ठोस अपशिष्ट को खुले में जलाने से रोकें. आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले वाहनों को इन प्रतिबंधों से छूट दी गई है. दिव्यांग व्यक्तियों को भी BS-3 और BS-4 वाहनों पर लगाए गए प्रतिबंधों से राहत दी गई है. सरकारी दफ्तरों के समय में बदलाव प्रदूषण और ठंड को ध्यान में रखते हुए सरकारी कार्यालयों के कार्य समय में भी बदलाव किया गया है. इसका उद्देश्य सड़कों पर यातायात कम करना और वायु गुणवत्ता में सुधार लाना है

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GRAP-3 प्रदूषण दिल्ली एनसीआर स्कूल वाहन प्रतिबंध

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