दिल्ली में वायु गुणवत्ता खराब होने की आशंका है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के आधार पर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रेप 3 के तहत प्रतिबंधों को तुरंत लागू करने का निर्देश दिया है।
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग और भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान के पूर्वानुमान के अनुसार, प्रतिकूल मौसम संबंधी परिस्थितियों के कारण वायु गुणवत्ता की स्थिति और भी खराब होने की आशंका है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने अधिकारियों को स्थिति को और अधिक बिगड़ने से रोकने के लिए चरण 3 के तहत निर्धारित प्रतिबंध ों को तुरंत लागू करने का निर्देश दिया है। ग्रैप 3, जिसे पिछले शुक्रवार को हटा लिया गया था। अब फिर लागू होने के बाद गैर-आवश्यक निर्माण कार्य पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। चरण 3 के तहत, दिल्ली
और आस-पास के एनसीआर जिलों में बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल कारों (चार पहिया वाहनों) का उपयोग प्रतिबंधित है। विकलांग व्यक्तियों को छूट दी गई है। इसके अलावा बीएस-IV या उससे पुराने मानकों वाले गैर-आवश्यक डीजल चालित मध्यम माल वाहनों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। ग्रेप तीन के तहत इन कार्य पर रहेगी पाबंदी -पूरे एनसीआर में धूल पैदा करने वाली व वायु प्रदूषण फैलाने वाली सीएंडडी गतिविधियों पर सख्त प्रतिबंध रहेगा। -बोरिंग और ड्रिलिंग कार्यों सहित खुदाई और भराई के लिए मिट्टी का काम। -पाइलिंग कार्य, सभी विध्वंस कार्य। -ओपन ट्रेंच सिस्टम द्वारा सीवर लाइन, पानी की लाइन, ड्रेनेज और इलेक्ट्रिक केबलिंग आदि बिछाना। -ईंट/चिनाई कार्य। -प्रमुख वेल्डिंग और गैस-कटिंग कार्य, हालांकि, एमईपी (मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लंबिंग) कार्यों के लिए छोटी वेल्डिंग गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी। -सड़क निर्माण गतिविधियां और प्रमुख मरम्मत। -परियोजना स्थलों के भीतर व बाहर कहीं भी सीमेंट, फ्लाई-ऐश, ईंट, रेत, पत्थर आदि जैसी धूल पैदा करने वाली सामग्रियों का स्थानांतरण, लोडिंग/अनलोडिंग। -कच्ची सड़कों पर निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहनों की आवाजाही। -विध्वंस अपशिष्ट का कोई भी परिवहन। नए जोड़े गए नियम - बीएस-3 स्टैंडर्ड या इससे नीचे के मीडियम गुड्स वीकल (एमजीवी) अब दिल्ली में नहीं चल सकेंगे। जरूरी सामान लेकर आ रहे एमजीवी को इसमें छूट दी गई है। - बीएस-3 और इससे नीचे के मीडियम गुड्स करियर जो दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड हैं, उन्हें दिल्ली में नहीं आने दिया जाएगा। जरूरी सामान से जुड़े वाहनों इसमें शामिल नहीं हैं। - एनसीआर से आने वाली इंटरस्टेट बसों को दिल्ली में नहीं आने दिया जाएगा। इलेक्ट्रिक बसों, सीएनजी बसों और बीएस-6 डीजल
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