दिल्ली में प्रदूषण को लेकर एक्शन, लागू हुआ GRAP-3, इन चीजों पर रहेगा प्रतिबंध

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दिल्ली में प्रदूषण को लेकर एक्शन, लागू हुआ GRAP-3, इन चीजों पर रहेगा प्रतिबंध
Delhi NewsDelhi NCR Grap 3GRAP-3 Restrictions
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दिल्ली में प्रदूषण ने लोगों का जीना दुष्वार कर दिया है. हालात इस कदर बगड़ गए हैं कि लोगों को सांस तक लेने में परेशानी हो रही है. यहां जहां भी नजर दौड़ाई जाए वहां स्मॉग

GRAP 3 in Delhi-NCR: दिखाई देता है. हालांकि, ऐसा पहली बार नहीं है, दिल्ली हर साल इसी तरह गैस का चैम्बर बनती रही है.देश की राजधानी दिखाई देता है. हालांकि, ऐसा पहली बार नहीं है, दिल्ली हर साल इसी तरह गैस का चैम्बर बनती रही है. इस बीच अबू दिल्ली में ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान लागू करने का फैसला ले लिया गया है.

इसके लागू होने से वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के बयान के अनुसार- GRAP पर CAQM उप-समिति ने 15 नवंबर, 2024 को सुबह 08:00 बजे से पूरे एनसीआर में संशोधित GRAP का स्टेज-III लागू किया है.फुटपाथों को पक्का करने सहित सड़क निर्माणनिर्माण सामग्री की लोडिंग और अनलोडिंगदिल्ली में रजिस्टर्ड डीजल से चलने वाले वाहन, बीएस 3 या इससे नीचे के मानक वाले MGV पर रोक.ग्रेप-1 तब लगाया जाता है जब AQI 201 से 300 यानी खराब स्थिति में पहुंच जाती है.हवा की गुणवत्ता गंभीर रूप से खराब होने पर ग्रेप-3 लगाया जाता है.

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