दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की स्टैंडिंग कमेटी के लिए शुक्रवार को हुए मतदान में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस हिस्सा नहीं ली। आप ने इस चुनाव को ''असंवैधानिक और अवैध'' करार दिया है और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। मेयर भी इस चुनाव को अवैध बताते हुए कहा कि ये नियमों का उल्लंघन है।
दिल्ली नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी की आखिरी खाली सीट के लिए शुक्रवार यानी कल मतदान हुआ। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस हिस्सा नहीं लिया। आप ने दिल्ली नगर निगम स्थायी समिति के चुनाव को ‘‘असंवैधानिक और अवैध’’ करार दिया। एमसीडी में स्टैंडिंग कमिटी के चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। मेयर ने स्टैंडिंग कमिटी के चुनाव को अवैध बताया है। उन्होंने कहा कि ये चुनाव नियम कानून को ताक पर रखकर हुआ। दिल्ली नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य चुनाव के बाद शनिवार को दिल्ली की...
उन नियम कानूनों को हम देखने जाएं तो 'रेगुलेशन 51' जो स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव के बारे में है उसमें स्पष्ट है कि स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव निगम बैठक में होगा। उसकी तारीख, समय और जगह केवल मेयर निर्धारित कर सकती हैं और निगम बैठक की अध्यक्षता भी केवल मेयर कर सकती हैं। सीएम आतिशी ने कहा, 'भाजपा को लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता और लोकतंत्र और संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए उपराज्यपाल के पास शक्तियां न होते हुए, उपराज्यपाल आदेश देते हैं और कमिश्नर...
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