केंद्र सरकार ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से पीएम मोदी को लिखी गई दूसरी चिट्ठी का जवाब दिया है. इस बार भी जवाब महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी की तरफ से ही दिया गया है. कल ही ममता बनर्जी ने फिर से प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर रेप के मामले में कठोर कानून बनाने की मांग दोहराई थी.
अन्नपूर्णा देवी ने पत्र में लिखा है कि अगर राज्य सरकार भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम को पूरी तरह लागू करती है तो इनमें रेप जैसे मामलों को तय समय में निपटाने और फांसी की सजा का प्रावधान पहले से ही है.  ममता बनर्जी ने अपने पत्र में बलात्कार और हत्या जैसे जघन्य अपराधों पर एक कड़े कानून और अनुकरणीय सजा की मांग की है.
यह केंद्र सरकार की योजना के तहत कवर किए गए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के समान नहीं हैं ... "उन्होंने कहा है कि, "... पश्चिम बंगाल में 48,600 बलात्कार और POCSO मामलों की पेंडेंसी के बावजूद राज्य ने अतिरिक्त 11 FTSCs का संचालन नहीं किया है, जो कि  राज्य की आवश्यकता के अनुसार विशेष POCSO अदालतें या संयुक्त FTSCs दोनों बलात्कार और POCSO दोनों मामलों के साथ काम कर सकते हैं. देखा जा सकता है कि इस संबंध में आपके पत्र में निहित जानकारी तथ्यात्मक रूप से गलत है.
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