धर्मांतरण करने वालों को SC का दर्जा? जानिए अब तक इस सवाल को लेकर क्या-क्या हुआ?

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धर्मांतरण करने वालों को SC का दर्जा? जानिए अब तक इस सवाल को लेकर क्या-क्या हुआ?
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सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने उस आयोग का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ा दिया है, जिसका गठन यह समीक्षा करने के लिए किया गया था कि क्या अपना धर्म बदलकर सिख और बौद्ध धर्म के अलावा अन्य धर्मों को अपनाने वाले व्यक्तियों को अनुसूचित जाति (SC) का दर्जा दिया जा सकता...

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने उस आयोग का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ा दिया है, जिसका गठन यह समीक्षा करने के लिए किया गया था कि क्या अपना धर्म बदलकर सिख और बौद्ध धर्म के अलावा अन्य धर्मों को अपनाने वाले व्यक्तियों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जा सकता हैकोख में ही हो गई थी इस सुपरस्टार की सौतेली मां के बच्चे की मौत, फिर भी करवाई डिलीवरी, दर्दनाक कहानी सुन खड़े हो जाएंगे रोंगटे2024 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर..

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने उस आयोग का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ा दिया है, जिसका गठन यह समीक्षा करने के लिए किया गया था कि क्या अपना धर्म बदलकर सिख और बौद्ध धर्म के अलावा अन्य धर्मों को अपनाने वाले व्यक्तियों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जा सकता है. एक नवंबर को जारी अधिसूचना में यह जानकारी दी गई है. दरअसल आयोग को 10 अक्टूबर को अपना कार्य समाप्त करना था लेकिन उसने अपनी रिपोर्ट को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा था जिसके बाद आयोग का कार्यकाल बढ़ाने का फैसला किया गया.

आयोग को अध्ययन करके दो वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट देनी थी. आयोग को अध्ययन करेगा कि ऐतिहासिक रूप से सामाजिक असमानता और भेदभाव झेलते आ रहे दलित अगर संविधान के अनुच्छेद 341 में उल्लेखित धर्मों के अलावा किसी और धर्म में परिवर्तित हो गये हैं तो क्या उन्हें धर्म परिवर्तन के बाद भी अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जा सकता सकता है.

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