Supreme Court on Bengal OBC Case: पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से कलकत्ता हाईकोर्ट के एक फैसले को चुनौती गई है। ये मामला 77 समुदायों के ओबीसी श्रेणी के तहत क्लासिफिकेशन का है, जिसे हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था। अब मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सर्वोच्च कोर्ट ने कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा...
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता है। पश्चिम बंगाल सरकार की एक याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई की अगुवाई वाली बेंच ने ये मौखिक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता है। कलकत्ता हाईकोर्ट के उस फैसले को पश्चिम बंगाल सरकार ने चुनौती दी थी, जिसमें 77 समुदायों के अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के तहत क्लासिफिकेशन को रद्द कर दिया गया था।हाईकोर्ट के आदेश को SC में बंगाल सरकार ने दी चुनौतीपश्चिम बंगाल...
गई, जिनमें से कई समुदाय पहले से ही केंद्रीय सूची या मंडल आयोग में शामिल थे। पश्चिम बंगाल सरकार ने 2012 के अधिनियम के तहत 77 मुस्लिम समुदायों को ओबीसी श्रेणी में शामिल किया। मामला जब कोलकाता हाई कोर्ट में गया तो उच्च न्यायालय ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के पहले के फैसले का हवाला दिया और मुसलमानों के लिए दिया गया आरक्षण रद्द कर दिया था।इसके साथ ही हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग सर्विस और पदों में रिक्तियों का आरक्षण अधिनियम, 2012 के कई प्रावधानों को भी रद्द कर दिया। अदालत ने कहा था कि आरक्षण...
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