धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने पर हाईकोर्ट का नोटिस, जानिए जिला प्रशासन को क्या निर्देश हुए जारी

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धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने पर हाईकोर्ट का नोटिस, जानिए जिला प्रशासन को क्या निर्देश हुए जारी
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Khandwa news: धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने के मुद्दे पर दो याचिकाकर्ताओं ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. जिसके बाद हाई कोर्ट ने इस मामले को लेकर खंडवा प्रशासन को नोटिस जारी किया है.

धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने पर हाईकोर्ट का नोटिस, जानिए जिला प्रशासन को क्या निर्देश हुए जारीधार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने के मुद्दे पर दो याचिकाकर्ताओं ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. जिसके बाद हाई कोर्ट ने इस मामले को लेकर खंडवा प्रशासन को नोटिस जारी किया है.MP के डॉ.

हाई कोर्ट ने आज इसी मामले पर जिला प्रशासन और संभाग आयुक्त को याचिकाकर्ताओं को संतोषजनक जवाब देने का निर्देश दिया है.याचिकाकर्ताओं ने अपने आवेदन में खंडवा जिला कलेक्टर सहित कमिश्नर और प्रदेश के प्रमुख सचिव से मांग की थी कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय गाइडलाइन्स के अनुसार अपने धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर इस्तेमाल करने की उचित अनुमति दी जाए. इस आवेदन के मामले में जिला प्रशासन ने याचिकाकर्ताओं को कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया. इसी आधार पर याचिकाकर्ताओं ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी.

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