देश के बड़े शहरों में पुलिस नए साल के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयारी में जुटी है। विशेष रूप से शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने विशेष तैयारी की है।
कई पार्टियों में बारटेंडर ड्रिंक बनाते समय किसी शो की तरह परफॉर्मेंस देते हैं। देश के बड़े शहरों की पुलिस नए साल के स्वागत की तैयारियों में जुटी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस मौके पर अकेले दिल्ली में ही करीब 20 हजार सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाएंगे। इनकी जिम्मेदारी होगी कि यातायात उल्लंघन और गुंडागर्दी का घटनाएं ना हों। भीड़भाड़ वाले इलाकों में कानून व्यवस्था बनी रहे। इसके अलावा, शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले लोगों को पकड़ने पर भी विशेष जोर रहेगा। इसकी जांच के लिए 27 ट्रैफिक चेकपॉइंट बनाए गए
हैं। मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई आदि शहरों की पुलिस ने भी इसके लिए पुख्ता व्यवस्था की है। साथ ही लोगों से अपील की है कि नए साल के जश्न के बाद शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं वरना उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दरअसल, नए साल का जश्न मनाने के लिए क्लब, होटल और रेस्त्रां जैसी जगहों पर जाते हैं। कई मामलों में लोग जश्न मनाने के बाद शराब के नशे में गाड़ी चलाते हुए घर लौटते हैं, जिस वजह से दुर्घटनाएं होती हैं। इसे रोकने के लिए ही पुलिस इतने इंतजाम कर रही है।पिछले साल न्यू ईयर ईव के दौरान हजारों लोगों को नशे की हालत में बाइक या कार चलाते हुए पकड़ा गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ऐसे सबसे ज्यादा मामले हैदराबाद में सामने आए थे जहां तीन हजार से ज्यादा लोगों को पकड़ा गया था। वहीं, दिल्ली में इस दौरान करीब 360 और मुंबई में करीब 300 लोगों को नशे की हालत में गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया था। जिसके बाद इन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।नशे में वाहन चलाने वाले लोगों पर मोटर व्हीकल (संशोधन) एक्ट, 2019 के तहत कार्रवाई की जाती है। आमतौर पर 'ब्रेथ-एनालाइजर' के जरिए चालकों में अल्कोहल का स्तर जांचा जाता है। इसकी कानूनी सीमा प्रति 100 मिलीलीटर खून में 30 मिलीग्राम अल्कोहल है। अगर किसी चालक में अल्कोहल का स्तर इससे ज्यादा पाया जाता है, तो माना जाता है कि वह नशे की हालत में वाहन चला रहा है। पहली बार ऐसा करते पाए जाने पर दस हजार रुपए तक का जुर्माना, छह महीने की जेल और ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित हो सकता है। दूसरी बार में 15 हजार रुपए तक का जुर्माना, दो साल तक की जेल और लंबे समय के लिए ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित हो सकता है। नाबालिगों के लिए शराब पीकर गाड़ी चलाना पूरी तरह से अवैध होता है
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