BCAS और CISF ने हाई वेज और सीजेएसएफ ने हैंड बैग पॉलिसी में बदलाव किया है। अब यात्रियों को एक ही हैंड बैग या केबिन बैग ले जाने की इजाजत होगी।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप नए साल की छुट्टियों के लिए हवाई सफर का प्लान बना रहे हैं, तो आपको नए लगेज नियमों के बारे में जानना जरूरी है। नहीं तो आपको एयरपोर्ट या फिर फ्लाइट में परेशानी हो सकती है। दरअसल, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो ( BCAS ) और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ( CISF ) ने हैंड बैग पॉलिसी में बदलाव किया है। आइए जानते हैं कि नए नियम क्या है और उनका आप क्या असर पड़ेगा? नई हैंड बैग पॉलिसी में क्या है? फ्लाइट में लगेज ले जाने के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। नए नियमों के मुताबिक,
अब यात्रियों को फ्लाइट के अंदर सिर्फ एक ही हैंड बैग या केबिन बैग ले जाने की इजाजत होगी। यह नियम डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट, दोनों पर लागू होंगी। एक बैग के अतिरिक्त जो भी बैग होंगे, उनका चेक-इन कराना जरूरी है। नियमों में क्यों बदलाव किया गया? BCAS ने यात्रियों की बढ़ती संख्या के कारण हैंड बैग से जुड़े नियम बदले हैं। दरअसल, पिछले कुछ समय से हवाई यात्रियों की तादाद लगातार बढ़ रही है। नवंबर 2024 में फ्लाइट में सफर करने वाली संख्या ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इससे एयरपोर्ट पर भी बोझ बढ़ रहा है। नए नियमों से सिक्योरिटी चेक में लगने वाले समय को भी कम किया जा सकेगा। सफर के दौरान इन बातों का रखें ख्याल एक यात्री अब सिर्फ एक हैंड बैग ले जा सकेगा। यह नियम घरेलू और इंटरनेशनल दोनों तरह की फ्लाइट्स के लिए होगा। अगर आप एक से अधिक बैग ले जाएंगे, तो आपको अतिरिक्त बैग की जांच करवानी होगी। इकोनॉमी और प्रीमियम इकोनॉमी के यात्री अधिकतम 7 किलोग्राम तक वजन का एक हैंडबैग ले जा सकेंगे। फर्स्ट क्लास और बिजनेस क्लास वाले यात्रियों के लिए वजन की लिमिट 10 किलोग्राम तक तय की गई है। अगर 2 मई, 2024 से पहले फ्लाइट बुक की है, तो इकोनॉमी क्लास के यात्री 8 किलो तक हैंड बैग ले जा सकते हैं। प्रीमियम इकोनॉमी यात्री 10 किलोग्राम और फर्स्ट क्लास -बिजनेस क्लास के यात्री 12 किलोग्राम का हैंड बैग ले जा सकते हैं। नए नियम सिक्योरिटी चेकपॉइंट्स पर यात्रियों की भीड़ को कम करने के लिए लाए गये हैं। अगर आपका हैंड बैग तय वजन और साइज के अंदर होगा, तो आप एयरपोर्ट पर देरी और असुविधा से बच जाएंगे
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