राजधानी दिल्ली में नए कानून के तहत दर्ज पहली रिपोर्ट को पुलिस ने रद्द कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने रेहड़ी वाले के खिलाफ पहली रिपोर्ट दर्ज की थी। आखिर रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने अपने हाथ पीछे क्यों खींच लिए हैं। इसकी बड़ी वजह भी सामने आई है। साथ ही यह भी जानिए कि पुलिस ने रेहड़ी वाले के खिलाफ रिपोर्ट क्यों दर्ज की...
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। तीन नए आपराधिक कानून लागू होने के बाद आधी रात को दर्ज की गई राजधानी दिल्ली की पहली एफआईआर विवाद की भेंट चढ़ने के बाद बिना अंजाम को पहुंचे रद्द कर दी गई। एक जुलाई 2024 को नया कानून लागू होते ही एक रेहड़ी वाले के खिलाफ मध्य जिला के कमला मार्केट थाने में भारत न्याय संहिता की धारा 285 के तहत दर्ज किए गए पहले केस पर पुलिस ने कोर्ट में फाइनल रिपोर्ट दाखिल कर एफआईआर रद्द करने की सूचना दी। रेहड़ी वाले खिलाफ दर्ज की थी रिपोर्ट आम रास्ते को बाधित करने के आरोप में दर्ज पहली...
उठने के बाबत सवाल किए गए तो उन्होंने यह एफआईआर रद्द कर दिए जाने का आश्वासन दिया। यह भी पढ़ें- New Criminal Laws: हवा हुईं दफा 302 और 420; हत्या, दुष्कर्म और लूट-डकैती के लिए अब लगेंगी कौन-सी धाराएं? उन्होंने बताया कि पुलिस की यह रूटीन प्रक्रिया है। समीक्षा करने के बाद दिल्ली पुलिस ने इसे रद्द कर दिया है। गृह मंत्री ने बताया कि इस तरह के मामलों को खारिज करने का अधिकार पहले से दिल्ली पुलिस के पास है। मध्य जिला पुलिस के आला अधिकारी का कहना है कि संयोग था कि नया कानून लागू होते ही रेहड़ी वाले के...
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