महाराष्ट्र के नांदेड़ में 2006 में हुआ एक विस्फोट मामले में सभी नौ जीवित आरोपियों को एक सत्र अदालत ने बरी कर दिया है। अभियोजन पक्ष इस घटना को बम विस्फोट साबित नहीं कर पाया।
महाराष्ट्र के नांदेड़ की एक सत्र अदालत ने 2006 के एक विस्फोट मामले में सभी नौ जीवित आरोपितों को बरी कर दिया है। क्योंकि अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर सका कि यह घटना ‘बम विस्फोट ’ थी। इस मामले के कुल 12 आरोपितों में से दो की विस्फोट में मौत हो गई थी, जबकि एक की मुकदमे के दौरान मौत हो गई थी। जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सी.वी.
मराठे ने शनिवार को शेष आरोपितों को बरी कर दिया। चार एवं पांच अप्रैल, 2006 की मध्य रात्रि को नांदेड़ शहर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता लक्ष्मण राजकोंडवार के घर पर विस्फोट हुआ था। जांच किया गया दावा जांचकर्ताओं ने दावा किया कि राजकोंडवार के बेटे नरेश राजकोंडवार और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हिमांशु पानसे की कथित तौर पर विस्फोटक उपकरण तैयार करते समय मौत हो गई थी। इस मामले की जांच शुरू में महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) द्वारा की गई थी और बाद में इसे केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को स्थानांतरित कर दिया गया था। बचाव पक्ष के वकील नितिन रुनवाल के अनुसार, मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष के 49 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। लेकिन अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर सका कि यह घटना एक 'बम विस्फोट' थी, ना कि गैस सिलेंडर या किसी अन्य ज्वलनशील वस्तु का विस्फोट
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