नागरिकता कानून के विरोधियों पर रासुका लगाने के खिलाफ व्यापक आदेश नहीं दे सकते: सुप्रीम कोर्ट

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नागरिकता कानून के विरोधियों पर रासुका लगाने के खिलाफ व्यापक आदेश नहीं दे सकते: सुप्रीम कोर्ट CAA Protests NSA Delhi SupremeCourt सीएए विरोध रासुका दिल्ली सुप्रीमकोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि नागरिकता संशोधन कानून का विरोध कर रहे लोगों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने से प्राधिकारियों को रोकने के लिए वह कोई व्यापक आदेश नहीं दे सकता.

पीठ ने कहा, ‘हमारा मत है कि इस मामले में सामान्य आदेश नहीं दिया जा सकता. हम संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकते. हम सहमत हैं कि रासुका का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए लेकिन सभी के लिए कोई आदेश नहीं दिया जा सकता. इससे अव्यवस्था पैदा होगी.’ शर्मा ने राहत के लिए बार बार अनुरोध किया और कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे लोगों के खिलाफ इस कानून के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है. उन्होने कहा कि न्यायालय को उन्हें संरक्षण देना चाहिए.

पीठ ने शर्मा से यह भी कहा कि नागरिकता संशोधन कानून प्रकरण में लंबित याचिकाओं में अंतरिम आवेदन दायर कर उचित राहत का अनुरोध कर सकते हैं. इस याचिका में शर्मा ने गृह मंत्रालय, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और मणिपुर सरकारों को पक्षकार बनाया था.

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