नागरिकता संशोधन बिल आज राज्यसभा में पेश होगा, कांग्रेस देशभर में पार्टी मुख्यालयों पर धरना देगी

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संसद / नागरिकता संशोधन बिल आज राज्यसभा में पेश होगा, कांग्रेस देशभर में पार्टी मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन करेगी CABBill CitizenshipAmendmentBill

करीब 14 घंटे बहस के बाद नागरिकता संशोधन बिल पर सोमवार को वोटिंग हुई, पक्ष में 311 और विपक्ष में 80 वोट पड़ेबिल का मकसद अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई अल्पसंख्यकों को नागरिकता देनाकेंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बुधवार दोपहर नागरिकता संशोधन विधेयक, 2019 राज्यसभा में पेश करेंगे। यह बिल सोमवार आधी रात को लोकसभा से पास हो चुका है। विपक्षी दल और पूर्वोत्तर के राज्य विधेयक के विरोध में हैं। मंगलवार को असम और त्रिपुरा में कई जगहों पर प्रदर्शन और आगजनी भी हुई।...

लोकसभा में विधेयक पर करीब 14 घंटे तक बहस हुई थी। इसके पक्ष में 311 और विपक्ष में 80 वोट पड़े थे। विपक्षी दलों ने बिल को धर्म के आधार पर भेदभाव करने वाला बताया। गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब में कहा था कि यह बिल यातनाओं से मुक्ति का दस्तावेज है और भारतीय मुस्लिमों का इससे कोई लेना-देना नहीं है। शाह ने कहा कि यह बिल केवल 3 देशों से प्रताड़ित होकर भारत आए अल्पसंख्यकों के लिए है और इन देशों में मुस्लिम अल्पसंख्यक नहीं हैं, क्योंकि वहां का राष्ट्रीय धर्म ही इस्लाम है। मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल में...

इनमें पूर्वोत्तर के 2 सांसद शामिल नहीं हैं, जिन्होंने रुख साफ नहीं किया है। ये 2 सांसद वोटिंग के दौरान वॉकआउट करते हैं तो बहुमत का आंकड़ा 120 रह जाएगा।कांग्रेस के मोतीलाल वोरा बीमारी की वजह से गैरहाजिर रह सकते हैं। अन्य दलों के सांसद भी गैरहाजिर रहे तो बहुमत का आंकड़ा और कम हो जाएगा। वैसे भी बिल के समर्थन में पर्याप्त सांसद हैं, इसलिए बिल आसानी से पारित हो सकता है।जवाब:

यह कानून 1955 में आया। इसके तहत किसी भी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता लेने के लिए कम से कम 11 साल भारत में रहना अनिवार्य है। भारत में अवैध तरीके से दाखिल होने वाले लोगों को नागरिकता नहीं मिल सकती। उन्हें वापस उनके देश भेजने या हिरासत में रखने के प्रावधान हैं।संशोधित विधेयक में पड़ोसी देशों अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक शरणार्थियों को नागरिकता मिलने का समय घटाकर 11 साल से 6 साल किया गया है। मुस्लिमों और अन्य देशों के नागरिकों के लिए यह अवधि 11 साल ही रहेगी। इसके 2 बड़े कारण...

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