Rajasthan Crime: मामले में विशिष्ट न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट प्रभात अग्रवाल ने फैसले में टिप्पणी करते हुए लिखा कि समाज में अपराधियों का खुला घूमना खतरनाक है. नाबालिग के साथ बढ़ते अपराध भी चिंता का विषय है.
नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला , कोर्ट ने दुष्कर्मी को 10 साल कारावास और 36 हजार रुपए जुर्माने से किया दंडितमामले में विशिष्ट न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट प्रभात अग्रवाल ने फैसले में टिप्पणी करते हुए लिखा कि समाज में अपराधियों का खुला घूमना खतरनाक है. नाबालिग के साथ बढ़ते अपराध भी चिंता का विषय है.Ajmer Dargah Sharif
नाबालिग के साथ दुष्कर्म के 5 साल पुराने मामले में सुनवाई पूरी होने पर कोर्ट ने दुष्कर्मी को 10 साल कारावास और 36 हजार रुपए जुर्माने से दंडित करते हुए जेल भेजने के आदेश दिए. विशिष्ट लोक अभियोजक पॉक्सो कोर्ट किशनलाल कुमावत ने बताया कि 5 साल पहले 2019 में सालमगढ़ थाने में पीड़िता की मां ने प्रकरण दर्ज करवाया था कि उसकी नाबालिग बेटी के साथ प्रभुलाल ने दुष्कर्म किया.
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