High Court on Consensual Sex: सेशन्स कोर्ट ने आरोपी को अपनी नाबालिग पत्नी का यौन उत्पीड़न करने के मामले में यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम और आईपीसी के प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया था और उसे 10 साल कैद की सजा सुनाई थी.
सेशन्स कोर्ट ने आरोपी को अपनी नाबालिग पत्नी का यौन उत्पीड़न करने के मामले में यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम और आईपीसी के प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया था और उसे 10 साल कैद की सजा सुनाई थी. शादी से पहले वन नाइट स्टैंड कर चुकीं ये हसीना, 17 साल बड़े फ्लॉप एक्टर से लिए फेरे, आखिर में मिला धोखाशाहरुख खान की वो हीरोइन..
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जस्टिस जी ए सनप की नागपुर बेंच ने 12 नवंबर को पारित एक आदेश में 24 साल के शख्स की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें सेशन्स कोर्ट के 2021 के फैसले को चुनौती दी गई थी. सेशन्स कोर्ट ने आरोपी को अपनी नाबालिग पत्नी का यौन उत्पीड़न करने के मामले में यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम और आईपीसी के प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया था और उसे 10 साल कैद की सजा सुनाई थी.
अदालत ने कहा कि महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया और डीएनए जांच के अनुसार, आरोपी और महिला जैविक माता-पिता हैं. शख्स ने अपनी याचिका में खुद को बेगुनाह बताते हुए कहा कि शिकायतकर्ता उसकी पत्नी है, इसलिए उनके बीच शारीरिक संबंध को बलात्कार नहीं कहा जा सकता और ये संबंध सहमति से बने थे. उसने यह भी दावा किया कि कथित घटना के समय महिला नाबालिग नहीं थी. हालांकि, अदालत ने इस दलील को स्वीकार करने से इनकार कर दिया.
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