मिजोरम के कोलासिब जिले की एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाबालिग से बलात्कार के लिए 57 वर्षीय व्यक्ति को 20 साल कैद की सजा सुनाई है. न्यायाधीश आर. वनलालेना ने मिजोरम-असम सीमा पर बैराबी शहर के निवासी के. रोथांगलियाना को पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत दोषी ठहराया था.
न्यायाधीश ने दोषी को जेल की सजा के अलावा 7 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं भरने की स्थिति में उसे तीन महीने की अतिरिक्त जेल की सजा भुगतनी होगी. रोथांगलियाना को छह साल की बच्ची से बलात्कार के आरोप में साल 2022 में गिरफ्तार किया गया था.पुलिस के अनुसार, के रोथांगलियाना ने लड़की का अपहरण तब किया जब वो अपने दोस्तों के साथ फल चुन रही थी. इसके बाद उसने उसे अपनी हवस का शिकार बनाया. पीड़िता ने घटना की जानकारी अपने पिता को दी.
Advertisementविशेष न्यायाधीश एस आई भोरानिया ने आदेश दिया कि इस मामले में दोषी सोमाभाई सोलंकी को तब तक फांसी के फंदे से लटकाकर रखा जाए, जब तक कि उसकी मौत न हो जाए. अदालत ने उसे 25 हजार रुपए का जुर्माना भी भरने का निर्देश दिया है. इस मामले को 'रेयरेस्ट ऑफ द रेयर' माना है. अदालत ने कहा कि दोषी ने बहुत ही क्रूर और निर्दयी तरीके से अपराध किया है. इसलिए उसके पास उसे मौत की सजा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता.
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