सुप्रीम कोर्ट में दायर अपील के अनुसार, हाईकोर्ट ने मेडिकल साक्ष्य के साथ-साथ मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किए गए आरोपी के न्यायिक कबूलनामे को गलत तरीके से खारिज कर दिया.
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा के निठारी हत्याकांड के दो आरोपियों मोनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोली को इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा बरी किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है. जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने बरी किए गए आरोपियों को भी नोटिस जारी किया है.
निठारी हत्याकांड 2005 और 2006 के बीच हुआ था. यह मामला दिसंबर 2006 में लोगों के ध्यान में आया, जब नोएडा के निठारी गांव में एक घर के पास नाले में कंकाल पाए गए. जुलाई 2017 में, सीबीआई अदालत ने पंढेर और कोली को 20 वर्षीय महिला पिंकी सरकार की हत्या के लिए दोषी ठहराया और उन्हें मौत की सजा सुनाई थी.
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