समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़ गृह मंत्रालय ने दया याचिका ख़ारिज करने की सिफ़ारिश की है.
केंद्र सरकार ने दिल्ली के चर्चित निर्भया कांड के एक दोषी की दया याचिका राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास भेजी है और इसे नामंज़ूर करने की सिफ़ारिश की है. समाचार एजेंसी पीटीआई और एएनआई ने यह जानकारी दी है.
गृह मंत्रालय की ओर से राष्ट्रपति को ये सिफ़ारिश ऐसे दिन भेजी गई है, जब हैदराबाद में बहुचर्चित डॉक्टर रेप और मर्डर कांड में पुलिस ने चारों अभियुक्तों को मार दिया है. इस बीच राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राजस्थान में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि पॉक्सो एक्ट के तहत जो लोग बलात्कार के लिए दोषी ठहराए जाते हैं, उन्हें दया याचिका का अधिकार नहीं मिलना चाहिए.सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2012 के निर्भया गैंगरेप के चारों अभियुक्तों मुकेश, पवन गुप्ता, विनय शर्मा और अक्षय कुमार सिंह को मौत की सज़ा सुनाई थी.
इस मामले में एक नाबालिग़ को भी दोषी ठहराया गया था, जिसे तीन साल जुवेनाइल होम में रखने का आदेश दिया गया था.क्या हुआ था निर्भया के साथसाल 2012 में दिल्ली में एक चलती बस में 23 साल की छात्रा के साथ गैंगरेप किया गया था.
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