पटियाला हाउस कोर्ट ने कहा- कैसे माना जाए कि दोषी नहीं लगाएंगे नई याचिका (twtpoonam )
निर्भया के दोषियों को जल्द फांसी देने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा लगाई गई अर्जी को पटियाला हाउस कोर्ट ने खारिज कर दिया है. अदालत ने दोषियों को फांसी देने के लिए डेथ वारंट जारी करने से भी इनकार कर दिया है.इस मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट के 5 फरवरी के आदेश के मुताबिक एक हफ्ते का समय 11 फरवरी को पूरा होगा और दोषी अक्षय की दया याचिका को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 6 फरवरी को खारिज कर चुके हैं.
दिल्ली सरकार की अर्जी पर पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने कहा कि इस मामले में अब किसी भी दोषी की कोई भी याचिका किसी भी कोर्ट में लंबित नहीं है. इसलिए इस मामले में पटियाला हाउस कोर्ट नया डेथ वारंट जारी करने के लिए स्वतंत्र है. सरकारी वकील ने बताया कि दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इस मामले में दोषियों को एक हफ्ते का वक्त दिया है, जिसमें ये सभी दोषी जो भी याचिका लगाना चाहें तो लगा सकते हैं.
सरकारी वकील ने कहा कि 6 फरवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने निर्भया के दोषी अक्षय की दया याचिका खारिज कर दी थी. अब दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के दिन से 14 दिन बाद का डेथ वारंट पटियाला हाउस कोर्ट जारी कर सकता है.इस दौरान पटियाला हाउस कोर्ट ने सरकारी वकील ने पूछा कि क्या एक की दया याचिका और एक की क्यूरेटिव लगनी बाकी है? यह कैसे माना जाए कि दोषी नई याचिका नहीं लगाएंगे? इस पर सरकारी वकील ने कहा कि कोर्ट या तिहाड़ प्रशासन किसी भी दोषी को याचिका लगाने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं.
वृन्दा ग्रोवर ने कहा कि दिल्ली सरकार की यह याचिका अभी प्रीमेच्योर है. अभी इस पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस मामले के चारों दोषी अभी तक दया याचिका और क्यूरेटिव याचिका के विकल्प का इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं. खुद केंद्र सरकार की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में 11 फरवरी को सुनवाई होनी है. हाईकोर्ट ने भी 5 फरवरी को एक हफ्ते का समय दिया है, जो अभी पूरा नहीं हुआ है. ऐसे में पटियाला हाउस कोर्ट को इस मामले में पूरे एक हफ्ते तक इंतजार करना चाहिए.इस बीच निर्भया के दोषियों की तरफ से पेश हुए वकील ए. पी.
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