नोएडा: एनसीआर में प्रॉपर्टी खरीदने की ख्वाहिश रखने वालों के लिए नोएडा अथॉरिटी मल्टिपल जनरल पॉवर अटॉर्नी (GPA) के जरिए फ्लैट और रेजिडेंशियल प्लॉट्स को ट्रांसफर करने के नियमों को आसान बनाने जा रही है।
नोएडा: एनसीआर में प्रॉपर्टी खरीदने की ख्वाहिश रखने वालों के लिए खबर अच्छी है। अब नोएडा अथॉरिटी यहां प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन नियमों को आसान बनाने जा रही है। अब मल्टिपल जनरल पॉवर अटॉर्नी (GPA) के जरिए फ्लैट और रेजिडेंशियल प्लॉट्स को ट्रांसफर किए जाने को मंजूरी मिलेगी। इस बारे में पॉलिसी ड्राफ्ट की जा रही है। बोर्ड मीटिंग में अथॉरिटी के अधिकारियों ने कहा कि इस पॉलिसी से प्रॉपर्टी मालिकों में कई सालों से फैली अनिश्चितता भी खत्म होगी। इस प्रस्तावित पॉलिसी के जरिए संपत्ति के मालिकाना हक को वैध बनाए
जाने के साथ ही अथॉरिटी और राज्य सरकार को कई सालों से हो रहे रेवेन्यू लॉस की भरपाई भी हो सकेगी। अथॉरिटी के एक अधिकारी ने बताया कि इस संबंध में जल्द ही सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। यह पॉलिसी लागू हो जाना नोएडा की प्रॉपर्टी के ऐडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट सिस्टम में एक मील का पत्थर साबित होगा। एयर फोर्स नेवल हाउसिंग बोर्ड की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक जलवायु विहार के सेक्टर 21 और 25 सेक्टर में 730 जीपीए बेस्ड प्रॉपर्टी हैं, जिसमें से 200 में मल्टिपल जीपीए शामिल हैं। नोएडा अथॉरिटी के सीईओ लोकेश एम ने इस पॉलिसी की जरूरत का संज्ञान लिया है। उन्होंने बताया कि यह समस्या बड़ी है और अधिकारियों का मानना है कि शहर में जीपीए से जुड़े हजारों केस हैं। हम जल्द ही सरकार के समक्ष प्रस्तावित पॉलिसी को रखेंगे। बीते दिनों मुख्य सचिव मनोज कुमार ने नई ट्रांसफर रेट पर अथॉरिटी को डिटेल रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया था। वर्तमान के रेगुलेशन में पहले जीपीए होल्डर के ट्रांसफर को ही वैधता मिलती है। मूल अलॉटी की तरफ से जनरल ट्रांसफर की फीस 2.5 प्रतिशत है। लेकिन अगर जीपीए होल्डर प्रॉपर्टी को किसी सगे रिश्तेदार को ट्रांसफर किया जाता है तो फीस
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