यीडा द्वारा विकसित किए जाने वाले न्यू आगरा अर्बन सेंटर में वन क्षेत्र सुरक्षित रहेगा। आरक्षित वन क्षेत्र के पास किसी भी तरह के उद्योगों की स्थापना नहीं होगी। आरक्षित वन के पास केवल मनोरंजन, हरित क्षेत्र, पर्यटन व आवासीय भू-उपयोग ही निर्धारित किया गया है। न्यू आगरा करीब 14 हजार 480 हेक्टेयर में विकसित किया जाएगा, जिसमें से 2325 हेक्टेयर का हरित क्षेत्र रहेगा।
जागरण संवाददाता, आगरा। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) द्वारा विकसित किए जाने वाले न्यू आगरा अर्बन सेंटर में वन क्षेत्र सुरक्षित रहेगा। आरक्षित वन क्षेत्र के पास किसी भी तरह के उद्योग ों की स्थापना नहीं होगी। आरक्षित वन के पास केवल मनोरंजन , हरित क्षेत्र , पर्यटन व आवासीय भू-उपयोग ही निर्धारित किया गया है। न्यू आगरा करीब 14 हजार 480 हेक्टेयर में विकसित किया जाएगा, जिसमें से 2325 हेक्टेयर का हरित क्षेत्र रहेगा। यीडा ने आगरा की सीमा में यमुना एक्सप्रेसवे के दोनों किनारों पर स्थित 44 गांवों में न्यू आगरा अर्बन सेंटर का मास्टर प्लान-2041 जारी किया है। न्यू आगरा के दक्षिण-पूर्वी भाग में स्थित चौगान में 306.
47 हेक्टेयर भूमि में आरक्षित वन है। जो परियोजना के क्षेत्रफल का 2.12 प्रतिशत क्षेत्र है। इसके प्रमुख गांवों में चौगान, कुबेरपुर, गुढ़ा का कुछ भाग और पोइया का कुछ भाग हैं। गूगल अर्थ इमेज, मैक्सार टेक्नोलाजी और एयरबस द्वारा बीते तीन दशकों में सेटेलाइट इमेज से लिए गए चित्रों के अनुसार आरक्षित वन क्षेत्र में कोई वृद्धि नहीं हुई है। इसे देखते हुए यीडा ने आरक्षित वन क्षेत्र में किसी भी तरह के विकास का प्रस्ताव शामिल नहीं किया। उसके आसपास केवल अनुकूल भूमि उपयोग मनोरंजन, हरित क्षेत्र, पर्यटन और आवासीय को निर्धारित किया गया है। इससे आरक्षित वन क्षेत्र को विकास के अनुचित दबाव से बचाया जा सकेगा। यह वन उत्तरी दिशा में करबन नदी के 500 मीटर चौड़े बफर जोन से जुड़ा है। न्यू आगरा अर्बन सेंटर में कुल 16.06 प्रतिशत क्षेत्र हरित भू-उपयोग के लिए निर्धारित किया गया है। टीटीजेड में है पेड़ काटने पर रोक ताज ट्रेपेजियम जोन (टीटीजेड) में सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरह के पेड़ को काटने से रोक लगा रखी है। अनुमति प्राप्त करने के बाद ही पेड़ काटा ज सकता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित स्टैंडर्ड आपरेटिंग प्रोसीजर के अनुसार वन भूमि में बिना अनुमति के पेड़ काटने पर 25 हजार रुपये प्रति पेड़ का जुर्माना निर्धारित है। पेड़ के बदले में 20 गुणा पौधे रोपने के साथ उनके पांच वर्ष तक रखरखाव का व्यय भी देना होगा। निजी भूमि पर पौधारोपण के बाद उसे राज्य संरक्षित वन क्षेत्र घोषित किया जाएगा
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