पटना के गांधी मैदान विस्फोट मामले में हाई कोर्ट ने चार दोषियों की मृत्युदंड की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। इस मामले में सिविल कोर्ट ने चारों दोषियों को मौत की सजा सुनाई थी। चारों के नाम हैदर अली मोजिबुल्लाह नोमान और इम्तियाज है। गांधी में विस्फोट 27 अक्टूबर 2013 को हुआ था। तब नरेंद्र मोदी 2024 के लोकसभा चुनाव के प्रचार को लेकर पटना पहुंचे...
विधि संवाददाता, पटना। वर्ष 2013 में पटना के गांधी मैदान में हुए विस्फोट प्रकरण में पटना हाई कोर्ट ने बुधवार को चार दोषियों की मृत्युदंड की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। चारों दोषियों को पहले सिविल कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई थी। हाई कोर्ट ने उनकी सजा कुछ कम कर दी है। उन चारों के साथ दोषी पाए गए उमर और अजहरुद्दीन को निचली अदालत से आजीवन कारावास की सजा हुई थी। हाई कोर्ट ने उसे बरकरार रखा है। उल्लेखनीय है कि निचली अदालत ने इस घटना को 'रेयर ऑफ द रेयरेस्ट' बताया था। क्या है मामला? विस्फोट...
89 लोग घायल हुए थे। नवम्बर 2021 में एनआईए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश गुरुविंदर सिंह मल्होत्रा ने गांधी मैदान में सीरियल बम विस्फोट के मामले में दोषी करार दिए गए नौ आतंकियों में से चार को फांसी, दो को उम्रकैद, दो अन्य को दस-दस साल की कैद और एक को सात साल की कैद की सजा दी थी। घटना के 8 साल 5 दिन बाद चार आतंकियों इम्तियाज, हैदर अली उर्फ ब्लैक ब्यूटी, नोमान अंसारी व मुजीबुल्लाह को सजा-ए-मौत की सजा सुनाई गई थी। वहीं, दो आतंकियों उमर सिद्दीकी व अजहरुद्दीन को उम्र कैद, जबकि अहमद हुसैन व फिरोज आलम को...
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