पतंजलि में कार्यरत कर्मचारी पर साजिश, अदालत ने आदेश जारी किया

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पतंजलि में कार्यरत कर्मचारी पर साजिश, अदालत ने आदेश जारी किया
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पतंजलि आयुर्वेदिक लिमिटेड में कार्यरत अश्वनी कुमार ने कंपनी के अधिकारियों पर साजिश और शोषण का आरोप लगाया है। अदालत ने आरोपियों को नोटिस जारी किया है।

सरसावा थाना क्षेत्र के गांव सौराना निवासी अश्वनी कुमार ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय प्रियंका वर्मा की अदालत में प्रार्थनापत्र देकर बताया था कि वह पतंजलि आयुर्वेदिक लिमिटेड में डिप्टी मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। आरोप था कि कंपनी के अधिकारी काफी समय से गलत कार्यों के लिए दबाव बना रहे थे। अश्वनी कुमार दबाव में नहीं आए। साजिश के तहत सात अक्टूबर 2024 को उनके साथ मारपीट कर मोबाइल छीन लिया और कमरे में बंद कर दिया। कोरे कागजातों पर हस्ताक्षर भी कराए गए। अश्वनी कुमार की मां ने मिलने के लिए

संपर्क किया, तो उनके साथ भी अभद्रता की गई। प्रार्थनापत्र में यह भी आरोप लगाया था कि वहां पर कार्यरत सुरक्षाकर्मी बाबूलाल यादव ने अश्वनी कुमार को छोड़ने के एवज में रकम मांगी, जिस पर अश्वनी की मां ने कहा कि उनके पास रकम नहीं है, सिर्फ एक प्लॉट है। शिकायतकर्ता का कहना है कि उनका प्लॉट पर 10 अक्तूबर को नकुड़ तहसील में पतंजलि योग ट्रस्ट के नाम पर दान पत्र लिखवा लिया। शिकायतकर्ता का कहना है कि उनसे दो चेक लिए गए, तब जाकर छोड़ा गया। उनका त्याग पत्र भी ले लिया गया। पुलिस ने नहीं की सुनवाई शिकायतकर्ता का कहना है कि इस मामले में पुलिस से भी शिकायत की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद पीड़ित ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। अश्वनी कुमार के प्रार्थनापत्र पर सुनवाई करते हुए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय प्रियंका वर्मा ने बाबा रामदेव के सहयोगी आचार्य बाल कृष्ण, बाबा रामदेव के भाई व पतंजलि आयुर्वेदिक लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर राम भरत और पांच सुरक्षाकर्मियों को नोटिस जारी किए हैं। इन सुरक्षाकर्मियों में बाबूलाल यादव, भीम सिंह, भारत तोमर, अविनाश कुमार, गगन और कर्मचारी अमरीश कुमार शामिल हैं

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पतंजलि साजिश शोषण बाबा रामदेव अदालत नोटिस

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