Patanjali Misleading Advertise Case Supreme Court hearing. पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। इससे पहले शीर्ष कोर्ट ने माफीनामा खारिज कर दिया था। (दैनिक भास्कर)
पिछली सुनवाई में रामदेव-बालकृष्ण का माफीनामा खारिज, कोर्ट ने कहा था-कार्रवाई के लिए तैयार रहेंये फोटो 2 अप्रैल का है। पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापन मामले में बाबा रामदेव सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे। पतंजलि के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने याचिका लगाई है।
उत्तराखंड सरकार की ओर से ध्रुव मेहता और वंशजा शुक्ला ने एफिडेविट पढ़ा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा- केंद्र से खत आता है कि आपके पास मामला है। कानून का पालन कीजिए। 6 बार ऐसा हुआ। बार-बार लाइसेंसिंग इंस्पेक्टर चुप रहे। इसके बाद जो आए, उन्होंने भी यही किया। तीनों अफसरों को तुरंत सस्पेंड किया जाना चाहिए।बाबा रामदेव की तरफ से 2 अप्रैल को जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अमानतुल्लाह की बेंच में माफीनामा दिया गया था। बेंच ने पतंजलि को फटकार लगाते हुए कहा था कि ये माफीनामा सिर्फ खानापूर्ति के लिए है। आपके अंदर...
21 नवंबर 2023 को हुई सुनवाई में जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा था- पतंजलि को सभी भ्रामक दावों वाले विज्ञापनों को तुरंत बंद करना होगा। कोर्ट ऐसे किसी भी उल्लंघन को बहुत गंभीरता से लेगा और हर एक प्रोडक्ट के झूठे दावे पर 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना लगा सकता है।कोर्ट के आदेश के बाद भी पतंजलि ने जारी किए थे विज्ञापन
2018 में भी FSSAI ने पतंजलि को मेडिसिनल प्रोडक्ट गिलोय घनवटी पर एक महीने आगे की मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखने के लिए फटकार लगाई थी।
Baba Ramdev Patanjali Brand Allegation On Patanjali Patanjali Ayurved Affidavit
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